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ITR Filing Mistakes: ITR फाइल करते समय भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां, वर्ना…देनी पड़ सकती है पेनाल्टी

ITR Filing Common Mistakes: इनकम टैक्स रिटर्न सही ढंग से फाइल करना और इन सामान्य गलतियों से बचना आपको अनावश्यक जटिलताओं, पेनाल्टी और जांच से बचा सकता है.

 ITR Filing Common Mistakes: टैक्स कानूनों का सही तरीके से पालन करने और अनावश्यक पेनाल्टी से बचने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) सही तरीके से और समय पर फाइल करना महत्वपूर्ण है. हालांकि, इनकम टैक्स पेयर्स द्वारा गलतियां करना आम बात है, जिससे प्रासेस में जटिलताएं पैदा हो सकती हैं और इसमें देरी भी हो सकती है.

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आइए, जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए. ताकि सही तरीके से और समय पर सारी चीजें बिना किसी रुकावट के निपट जाएं.

गलत पर्सनल जानकारी देना

सबसे बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण गलतियों में से एक है गलत पर्सनल डीटेल्स जैसे नाम, पैन (PAN) या संपर्क जानकारी प्रदान करना है. किसी भी परेशानी से बचने के लिए आईटीआर फाइल करने से पहले सभी जानकारी सही तरीके से दोबारा चेक कर लें.

गलत आईटीआर फॉर्म चुनना

आपके इनकम स्रोतों, रोजगार की स्थिति और अन्य कारकों के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म का उपयोग करना महत्वपूर्ण है. गलत फॉर्म का चयन करने से गलत रिपोर्टिंग हो सकती है और टैक्स अधिकारियों से संभावित जांच हो सकती है.

इनकम के सभी स्रोतों को रिपोर्ट नहीं करना

यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी इनकम के सभी स्रोतों के बारे में सही रिपोर्ट करें, जिसमें वेतन, किराये की इनकम, ब्याज, कैपिटल गेन्स और फाइनेंशियल ईयर के दौरान अर्जित कोई अन्य इनकम शामिल है. किसी भी इनकम की रिपोर्ट नहीं करने पर पेनाल्टी लग सकती है और जांच हो सकती है.

फॉर्म 26एएस को नजरअंदाज करना

फॉर्म 26AS टैक्सपेयर की तरफ से काटे गए या कलेक्ट किए गए टैक्स का कंसालिडेटेड डीटेल है. यह पेमेंट किए गए एडवांस टैक्स और स्व-मूल्यांकन टैक्स का डीटेल भी दर्शाता है. फॉर्म 26एएस का रीव्यू नहीं करने से टैक्स कैलकुलेशन में मिसमैच हो सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है.

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टैक्स लायबिलिटीज का सही कैलकुलेशन नहीं करना

कटौतियों, छूटों और टैक्स- सेविंग निवेशों पर विचार करके अपनी टैक्स देनदारी की सही कैलकुलेशन करना महत्वपूर्ण है. गलत टैक्स रेट्स का उपयोग करने या कटौतियों से चूकने से टैक्स का कम या अधिक पेमेंट हो सकता है.

आईटीआर वेरीफाई करना भूल जाना

कई टैक्सपेयर आईटीआर को वेरीफाई करने के लास्ट स्टेप को नजरअंदाज कर देते हैं, जो इसके प्रासेसिंग के लिए आवश्यक है. ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के बाद, सुनिश्चित करें कि आप इसे तय समय सीमा के भीतर वेरीफाई कर लें. वेरीफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रूप से आधार ओटीपी, ईवीसी जैसे तरीकों से या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक साइन किया हुआ फिजिकल कॉपी भेजकर किया जा सकता है.

पर्याप्त डॉक्यूमेंट बनाए न रखना

अपने आईटीआर में क्लेम की गई इनकम, कटौतियों और छूट के सपोर्टिंग के सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभाल कर रखें. ऑडिट या पूछताछ के मामले में, आपको अपने क्लेम्स को साबित करने के लिए सबूत देने की आवश्यकता पड़ सकती है.

टीडीएस का समाधान करने में असफल होना

यह सुनिश्चित करें कि इंप्लॉयर्स या अन्य संस्थाओं द्वारा काटा गया टीडीएस आपके फॉर्म 26AS में सही ढंग से शो किया गया है. टीडीएस डीटेल्स को मैच नहीं करने पर आईटीआर फाइल करने के दौरान जटिलताएं पैदा हो सकती हैं और टैक्स लायबलिटीज में संभावित मिसमैच हो सकता है.

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कटौतियों और छूटों की अनदेखी

इनकम टैक्स अधिनियम के तहत उपलब्ध विभिन्न कटौतियों और छूटों से अवगत रहें और सुनिश्चित करें कि आप उनका सही तरीके से क्लेम करते हैं. सामान्य कटौतियों में भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम, स्वास्थ्य बीमा और होम लोन ब्याज में निवेश शामिल हैं.

तय समय सीमा की अनदेखी करना

अपना आईटीआर फाइल करने की समय सीमा चूकने पर देय किसी भी टैक्स पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है. रिटर्न फाइल करने के लिए तय की अंतिम तारीख के बारे में पडेट रहें और उनका सही तरीके से पालन करें.

गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न सही ढंग से फाइल करना और इन सामान्य गलतियों से बचना आपको अनावश्यक जटिलताओं, पेनाल्टी और जांच से बचा सकता है. अपने आईटीआर के बारे में रीव्यू करने के लिए समय निकालें. यदि आवश्यक हो तो प्रोफेशनल से सलाह लें और सुनिश्चित करें कि आप कर कानूनों का अनुपालन करते हैं.

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