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GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स बरकरार, 1 अक्टूबर से होगा लागू, 6 महीने में समीक्षा होगी

GST Council Meeting on Online Gaming: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी 1 अक्टूबर को लागू होने की उम्मीद है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कार्यान्वयन के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 51वीं जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों पर 28 फीसदी जीएसटी लागू रखने का फैसला किया गया है. सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी 1 अक्टूबर को लागू होने की उम्मीद है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कार्यान्वयन के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला 3 साल की लंबी चर्चा के बाद लिया गया है. उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने उन संशोधनों की शब्दावली पर चर्चा की, जिनकी आवश्यकता ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने के लिए होगी.

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दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने विचार करने को कहा
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी के फैसले की समीक्षा करने की मांग की. तमिलनाडु को भी आशंका थी, क्योंकि वहां ऐसे खेलों पर प्रतिबंध है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित अन्य राज्य 28 फीसदी टैक्स के पक्ष में हैं और इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं.

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CGST कानून में संशोधन की उम्मीद
वित्त मंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में सीजीएसटी कानून में संशोधन की उम्मीद है. वहीं रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के मसले पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला भले ही सर्वसम्मति से नहीं हुआ पर यह सर्वसम्मति के बिल्कुल करीब रहा.

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