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पड़ोसी ने आपकी जमीन पर निकाल दिया अपने मकान का छज्‍जा, क्‍या ये भी माना जाएगा अतिक्रमण? हो सकती है कार्रवाई

Property Advisor : आपकी जमीन पर किसी ने कब्‍जा या निर्माण कर लिया तो इसे अतिक्रमण कहना आसान है, लेकिन अगर यही कब्‍जा हवा में किया गया हो तो क्‍या करना चाहिए. क्‍या इसे भी अतिक्रमण का दर्जा दिया जा सकता है. इसे हटाने में भी आपको क्‍या कानून की मदद मिल सकती है.

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नई दिल्‍ली. आपकी जमीन पर कोई दूसरा अगर निर्माण कर लेता है तो इसे अतिक्रमण माना जाता है. यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर आपकी जमीन पर हवा में लटका कोई निर्माण आता है तो क्‍या इसे भी अतिक्रमण की श्रेणी में रखा जाएगा. अगर आपका पड़ोसी कोई ऐसा निर्माण करता है जिससे आपको अपनी जमीन पर भी दिक्‍कत हो रही हो तो क्‍या इसे अतिक्रमण मानकर कार्रवाई की जा सकती है.

दरअसल, मकान का छज्‍जा ऐसा ही एक निर्माण होता है जो जमीन पर न होते हुए भी दूसरे के हिस्‍से को बाधित कर सकता है. लिहाजा अगर आपके पड़ोसी ने अपने मकान का छज्‍जा आपकी जमीन की तरफ निकाल दिया है, जिससे आपको मकान बनाने में दिक्‍कत आ रही तो इसकी शिकायत की जा सकती है. ऐसे मामलों में भी आपको कानून की पूरी मदद मिल सकती है.

सबसे पहले क्‍या करना चाहिए
अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मामला आए तो सबसे पहले अपने पड़ोसी से बात करनी चाहिए. बेहतर होगा कि ऐसे मामलों को आपसी सहमति से ही निपटाया जाना चाहिए. पड़ोसी के मकान का छज्‍जा भले ही जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में लटक रहा है लेकिन आपको इससे समस्‍या हो रही है तो इसे अतिक्रमण ही माना जाएगा. ऐसे में आप पड़ोसी से इस बारे में बात कर सकते हैं.

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एसडीएम के यहां लगाएं गुहार
बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो आपको अपने जोन के एसडीएम कार्यालय में गुहार लगानी चाहिए. जमीन या मकान से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए हर एसडीएम कार्यालय में लोक अदालत लगती है. बेहतर होगा कि आप अपने दस्‍तावेज और संबंधित अतिक्रमण से जुड़ी तस्‍वीरों व डॉक्‍यूमेंट के साथ अपील कर सकते हैं. लोक अदालत में आप अपनी शिकायत समझाने में कामयाब हो गए तो मामले की जांच शुरू हो सकती है.

निर्माण के खिलाफ करें शिकायत
इसके अलावा आप स्‍थानीय नगर पालिका कार्यालय में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. नगर पालिका में हर निर्माण को लेकर एक नक्‍शा होता है और अगर आपके पड़ोसी ने इस नक्‍शे के खिलाफ कोई निर्माण कराया है तो इसे तोड़ा जा सकता है. नगर पालिका के नक्‍शे की एक नकल लेकर आप एसडीएम कार्यालय में भी अपने खिलाफ हुए इस अतिक्रमण को लेकर शिकायत कर सकते हैं.

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आखिरी रास्‍ता है कोर्ट
अगर आपको पहले बताए दोनों ही जगहों पर निराशा हाथ लगती है तो कोर्ट जाना ही आखिरी रास्‍ता होगा. आपको सभी डॉक्‍यूमेंट और अतिक्रमण के सबूत के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए. बेहतर होगा कि इसके लिए किसी रेवेन्‍यू वकील की मदद लीजिए और पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में अपील कीजिए. आपको अतिक्रमण से जुड़े सभी डॉक्‍यूमेंट और तस्‍वीरें भी अप्‍लीकेशन के साथ लगाना चाहिए.

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