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अश्नीर ग्रोवर ने I-T डिपार्टमेंट से लिया ‘पंगा’, आयकर विभाग ने भी दिया करारा जवाब, जानिए क्या है मामला

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आयकर अधिकारी स्टार्टअप निवेशकों द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर के बारे में विवरण मांग सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेश की गई राशि उनके व्यक्तिगत आईटीआर में दिखाई गई आय के अनुरूप है या नहीं.

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नई दिल्ली. भारतपे (BharatPe) के पूर्व सीईओ और बिजनेस रियल्टी टीवी शो शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) के पूर्व जज अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत स्टार्टअप्स के निवेशकों के आईटीआर की डिटेल मांगी गई थी. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ग्रोवर को करारा जवाब दिया है. डिपार्टमेंट ने कहा है कि आयकर अधिकारी स्टार्टअप निवेशकों द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर के बारे में विवरण मांग सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेश की गई राशि उनके व्यक्तिगत आईटीआर में दिखाई गई आय के अनुरूप है या नहीं.

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सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) की एक पोस्ट का जवाब देते हुए आयकर विभाग ने कहा कि फाइनेंस एक्ट 2012 में कहा गया है कि किसी निवेशक को स्टार्टअप में निवासी शेयरधारक से धन के सोर्स के बारे में भी बताना होगा. ग्रोवर ने यह मुद्दा उठाया था कि ‘पिछले एक महीने में कई स्टार्टअप को टैक्स नोटिस मिले हैं, जिसमें उनके शेयरधारकों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है.’

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, “इस मामले में, प्रतीत होता है कि डिपार्टमेंट ने शेयरधारक-निवेशक द्वारा लेनदेन की वास्तविकता और निवेश के स्रोत की जांच करने की मांग की है, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि निवेश की गई राशि निवेशकों के आईटीआर में दिखाई गई आय के अनुरूप है या नहीं.”

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डिपार्टमेंट ने कहा, “वैकल्पिक रूप से, यदि कंपनी द्वारा निवेशकों के ‘पैन’ निर्धारण अधिकारी (एओ) के साथ शेयर किए जाते हैं, तो वह निवेशकों के आईटीआर को वैरिफाई कर सकता है.”

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