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दिल्ली/एनसीआर

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर नहीं चल पाएंगी ये गाड़ियां, शुरू हुआ GRTP का तीसरा फेज

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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी और आस-पास के इलाकों में प्रदूषण बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी वजह से कई वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगने वाली है। दिल्ली में लगातार बिगड़ रहे एयर क्वालिटी इंडेक्स(AQI) और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ वाहनों की आवाजाही को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRTP) के तीसरे चरण को लागू करने के लिए मजबूर किया है।

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इन गाड़ियों पर लगेगी रोक

पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अगली सूचना तक शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यदि आपके पास पुरानी कार या दोपहिया वाहन है, जिसके पास बीएस 3 पेट्रोल या बीएस 4 डीजल प्रमाणन है, तो उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आपको बता दें कि ये पाबंदियां सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पड़ोसी शहरों जैसे हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और नोएडा में भी हैं। इन वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय GRAP के चरण 3 के लागू होने के साथ आता है। चरण 4 आवश्यक सेवाओं में शामिल वाहनों को छोड़कर, डीजल कमर्शियल वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाएगा।

दिल्ली ने पहले ही अन्य राज्यों से बीएस4 डीजल प्रमाणन वाली निजी बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि स्थिति बिगड़ती है, तो ये प्रतिबंध अन्य कमर्शियल वाहनों पर भी लागू होंगे।

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इन वाहनों पर नहीं है कोई रोक 

जिन वाहन मालिकों के पास कम से कम बीएस6 प्रमाणन वाली कार, एसयूवी या दोपहिया वाहन हैं, वे जीआरएपी चरण 3 के दौरान वाहन चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) भी अपने पास रखने की सलाह दी जाती है। अगर आपके पास एक सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन, है तो इस संबंध में आपके लिए किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है।

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