EPF Pension Nirbadh Seva: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों का पीएफ काटा जाता है। इसमें पेंशन का अंश भी होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की शुरुआत तुरंत हो जाती है। EPFO ने ‘निर्बाध सेवा’ की शुरुआत की थी ताकि रिटायर कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने में कोई देरी न हो।
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इससे पहले कर्मचारियों को पेंशन लेने में अधिक समय लगता था। अब बिना किसी देरी से समय रहते पेंशन मुहैया की जाती है। निर्बाध सेवा के जरिये करीब 3.5 लाख रिटायर कर्मचारियों को पेंशन दी जा चुकी है। EPFO ने ट्वीट कर बताया कि निर्बाध सेवा के जरिए अंशदाता को रिटायरमेंट के दिन पेंशन भुगतान आदेश (PPO) मिल सकता है। नीचे जानिए बिना किसी रूकावट कैसे पेंशन मिलेगी।
पेंशन प्राप्त करने के लिए निर्बाध सेवा (Nirbadh Seva) का कैसे इस्तेमाल करें
पेंशन भुगतान आदेश (PPO) 12 अंकों का नंबर होता है।
PPO नंबर हर साल रिटायर कर्मचारियों के लिए EPFO की ओर से जारी किया जाता है।
जब रिटायर कर्मचारी पेंशन के लिए आवेदन करता है और अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है।
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लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद कर्मचारी को PPO नंबर मांगा जाता है।
जब पीएफ खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तब इसके लिए भी PPO नंबर की जरुरत पड़ती है।
पासबुक में पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर दर्ज होना जरूरी होता।
वअगर आप पेंशन भुगतान से जुड़ी कोई शिकायत भी दर्ज करवाना चाहते हैं तो PPO नंबर देना जरूरी होता है।
ऑनलाइन पेंशन को ट्रैक करते समय भी PPO नंबर की जरुरत पड़ती है।
पेंशन प्राप्त करने के लिए EPFO की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं।
पोर्टल पर बाईं ओर बनी ऑनलाइन सर्विस पर जाएं।
इसके बाद आप निर्बाध सेवा (Nirbadh Sewa) पर क्लिक करें।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस साल की शुरुआत में एक नई सेवा ‘निर्बाध सेवा’ की घोषणा की थी। इस सुविधा का लाभ उठाकर, ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड सदस्य अपनी रिटायरमेंट के कुछ दिनों के भीतर ही बिना किसी देरी के पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।