Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध वित्तीय लेनदेन की जानकारी और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में फाइल जानकारी के बीच बेमेल (mismatch) के बारे में टैक्सपेयर्स को मूल्यांकन वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए जल्द नोटिस जारी करने जा रहा है।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) जानने और AIS की समीक्षा करने का आग्रह किया है। अगर कोई गलती, बेमेल या जानकारी गुम है तो ITR (ITR-U) अपडेट करें। अब जानते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या है? इसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है और एआईएस में त्रुटियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? नीचे आप विस्तार से जान सकते हैं।
क्या है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट?
नवंबर 2021 में पेश किया गया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट टैक्सपेयर्स को एक वित्तीय वर्ष में किए गए उनके सभी वित्तीय लेनदेन पर एक व्यापक डिटेल देता है। यह स्टेटेमेंट इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध है और इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ बैंकों, आरटीओ, स्टॉक एक्सचेंजों आदि द्वारा रिपोर्ट किए गए वित्तीय लेनदेन शामिल हैं। सालाना इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दो भागों में विभाजित है: भाग A (टैक्सपेयर की सामान्य जानकारी) और भाग B (टीडीएस/टीसीएस सूचना)
पार्ट A: एआईएस के इस पार्ट में टैक्सपेयर की सामान्य जानकारी शामिल है। जिसमें उसका नाम, पैन, छिपा हुआ आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पता आदि शामिल है।
पार्ट B: एआईएस के इस भाग में टैक्सपेयर्स के वित्तीय लेनदेन की जानकारी शामिल है। जिसमें स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS), स्रोत पर टैक्स संग्रह (TCS), स्पेसिफाइड वित्तीय लेनदेन (SFT), टैक्स पेमेंट, डिमांड, रिफंड और अन्य स्रोतों से लाभ शामिल है। जैसे लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या घुड़दौड़ आदि, भविष्य निधि (PF) से प्राप्ति, बांड, सरकारी सेक्युरिटीज, ऑफशोर फंड, भारतीय कंपनियों के शेयर, बीमा कमीशन आदि से ब्याज।
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) को निर्बाध रूप से दाखिल करने में सक्षम बनाना, स्वैच्छिक कंप्लाइंस को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण नन-कंप्लाइंस को रोकना है।
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को कैसे जानें?
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए टैक्सपेयर्स को आईटी ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करना चाहिए और नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना चाहिए।
https://www.incometax.gov.in/ पर लॉग इन करें
डैशबोर्ड पर ‘Services Tab’ के अंतर्गत एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) का चयन करें।
‘Proceed’ बटन पर क्लिक करें, जो आपको AIS पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेगा।
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखने के लिए AIS टैब पर क्लिक करें।
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इस तरीके से भी जान सकते हैं सालाना इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट
https://www.incometax.gov.in/ पर लॉग इन करें।
लॉगइन करने के बाद ‘e-File’ मेनू पर क्लिक करें।
इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें, फिर AIS देखने के लिए जाएं।
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखने के लिए AIS टैब खोलें।
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में त्रुटियों को कैसे करें ठीक
जिन टैक्सपेयर्स को लगता है कि दिए गए मूल्यांकन वर्ष के लिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में दर्शाई गई जानकारी गलत नहीं है, वे सही प्रतिक्रिया सबमिट कर सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय लेनदेन समेत सभी दर्ज किए गए स्टेटमेंट का मूल्यांकन किया जा सकता है। नीचे बताए गए तरीकों से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में त्रुटि को ठीक कर सकते हैं।
नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर लॉग-इन करें।
‘Services tab’ के अंतर्गत ‘एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट(AIS)’ चुनें।
एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें दो विकल्प होंगे:- टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS)।
AISपर क्लिक करें।
एक नई विंडो खुलेगी और आपको AIS का भाग A और भाग B दिखाई देगा।
अब उस जानकारी का चयन करें जो सही नहीं है।
अपनी प्रतिक्रिया सबमिट करने के लिए ‘Optional’ चुनें।
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आपके सामने सात विकल्प उपलब्ध होंगे। ड्रॉप-डाउन मेनू से लागू विकल्प का चयन करें।
अब सबमिट पर क्लिक करें।
जैसे ही टैक्सपेयर फीडबैक सबमिट करते हैं, रियल टाइम में स्टेटस अपडेट हो जाती है।