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ITR Update: Taxable Income नहीं, फिर भी कट गया टैक्स! जानिए कैसे मिलेगा रिफंड?

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Income Tax Rules: ITR सभी को भरना चाहिए भले ही वो टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हैं या नहीं, क्योंकि कई बार सैलरी टैक्सेबल नहीं होने पर भी टैक्स कट जाता है या जितना टैक्स कटना चाहिए उससे ज्यादा टैक्स कट जाता है.

नई दिल्ली: Income Tax Rules: अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी सैलरी टैक्सेबल नहीं है फिर भी उनका TDS कट गया, या जितनी टैक्सेबल सैलरी है उससे ज्यादा TDS कट गया. अब वो इसे वापस कैसे पाएं. इसका तरीका बेहद आसान है, चलिए आपको बताते हैं.

1. सैलरी और TDS का मिसमैच है, तो कैसे पाएं TDS रिफंड

अगर आपकी कंपनी ने टेक्सेबल सैलरी से ज्यादा TDS काट लिया है, तो आप TDS रिटर्न भरें. IT डिपार्टमेंट (Income Tax Department) आपकी सैलरी पर बनने वाला टोटल टैक्स कैलकुलेट करेगा, अगर ये टैक्स आपकी कंपनी की ओर से काटे गए टैक्स से कम होगा तो बाकी टैक्स की रकम आपको रिफंड (Refund) कर दी जाएगी. अगर कंपनी की ओर से काटी गई रकम कम है और टैक्सेबल (Payble Taxable) ज्यादा है तो IT डिपार्टमेंट आपको बकाया TDS जमा करने को कहेगा. याद रहे कि आपको रिटर्न दाखिल करते समय अपने बैंक का नाम IFSC कोड जरूर लिखना है, तभी रिफंड आपके खाते में आएगा.

2. FD पर TDS कट जाए, तो कैसे पाएं रिफंड

अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स के लायक नहीं है, या यूं कहें कि आपकी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं बनता है, बावजूद इसके अगर आपका बैंक आपके फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के ब्याज पर टैक्स काट लेता है तो आपको TDS की ये रकम भी वापस मिल सकती है. इसके लिए दो तरीकें हैं.

तरीका नंबर 1. IT रिटर्न में इस बात का जिक्र करें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी टैक्स देनदारी को ऑटोमैटिक कैलकुलेट करेगा. अगर कोई टैक्स नहीं बनता है तो आपके बैंक खाते में ये रकम डाल दी जाएगी.

तरीका नंबर 2. आप फॉर्म 15G भरिए और अपने बैंक में जमा कर दीजिए. अपने बैंक को बताइए कि मेरी सैलरी टैक्सेबल नहीं है, इसलिए काटा हुआ TDS वापस करे.

3. सीनियर सिटिजन हैं तो क्या करें?

सीनियर सिटिजन के फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. फिर भी अगर आप इसी साल 60 साल के हुए हैं, और चाहते हैं कि बैंक आपका TDS नहीं काटे तो फॉर्म 15H भरकर बैंक को दे दें, ताकि इस बात का आश्वासन हो जाए कि आगे से बैंक आपके FD के ब्याज पर TDS नहीं काटेगा.

4. TDS रीफंड का स्टेटस कैसे चेक करें?

TDS रिफंड जल्दी आए तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना ITR वक्त पर भरें, क्योंकि जितना जल्दी आप रिटर्न दाखिल करेंगे रिफंड की प्रक्रिया भी उतनी ही जल्दी शुरू होगी. अगर आप TDS रिफंड का स्टेटस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको

ई-फाइलिंग पोर्ट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा और लॉग इन (log in) करना होगा. इसके बाद ‘View e-Filed Returns/Forms’ सेक्शन में जाएं. असेसमेंट ईयर (assessment year) के हिसाब से ITR चेक करें. एक अलग से पेज खुलेगा जहां पर रिफंड का स्टेटस दिखेगा. इसके अलावा CPC बैंगलुरू के टोल फ्री नंबर 1800-4250-0025 पर फोन करके भी स्टेटस जान सकते हैं.

5. कितने दिन में मिलता है TDS रिफंड

अगर आपने ITR समय पर दाखिल किया है तो तीन से छह महीने में रिफंड आ जाता है.

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