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Income Tax- पर्सनल लोन पर भी उठा सकते हैं टैक्स छूट का फायदा, ये तरीका आएगा आपके काम

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Income tax Savings: अगर आपने पर्सनल लोन (Personal Loan) के पैसे से ज्वेलरी खरीदी है, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर शेयर (Stocks) में निवेश किया है तो आपको इस पर भी टैक्स छूट मिल सकती है.

Income Tax Savings: नौकरीपेशा इनकम टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग स्कीम में निवेश करता है. फिर भी टैक्स का बोझ कम नहीं होता. इस मामले में सबसे ज्यादा काम आने वाला कंपोनेंट होम लोन होता है. लेकिन, अगर होम लोन नहीं है तो कौन से कंपोनेंट आपकी टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं? होम लोन (Home loan) और एजुकेशन लोन (Education loan) पर इनकम टैक्स की छूट (Income tax deduction) का फायदा मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि पर्सनल लोन (Personal Loan) पर भी इनकम टैक्स छूट (Income Tax Deduction) का फायदा मिल सकता है. लेकिन कुछ ही परिस्थितियों में ही पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है. 

पर्सनल लोन पर टैक्स छूट के 3 तरीके

सीधे तौर पर Income Tax Act में पर्सनल लोन डिडक्शन को लेकर कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन, इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल लोन (Personal loan) पर टैक्स छूट नहीं ले सकते. अगर आपके पास भी पर्सनल लोन है और इसका इस्तेमाल आपने बिजनेस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन या खरीदारी में किया है या फिर कुछ ऐसी संपत्तियां खरीदी हैं, जो टैक्स छूट के दायरे में आती हैं तो पर्सनल लोन पर भी टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.

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बिजनेस में निवेश किया है निवेश

पर्सनल लोन (Personal Loan) के पैसे का निवेश बिजनेस में किया गया हो तो ब्याज को आप खर्च के तौर पर दिखा सकते हैं और इसके लिए क्लेम ले सकते हैं. इससे आपकी टैक्स देनदारी घट जाएगी साथ ही बिजनेस का मुनाफा भी बढ़ जाएगा. सबसे अच्छी बात ये है कि इसे लेकर कोई कैप नहीं है यानि आप कितना भी इंटरेस्ट खर्च के तौर पर दिखाकर क्लेम कर सकते हैं.

घर की मरम्मत पर खर्च में छूट

होम लोन (Home loan) पर दो तरह से टैक्स बेनेफिट मिलता है, एक तो ब्याज पर दूसरा प्रिंसिपल पर. अगर आपने पर्सनल लोन लेकर घर की मरम्मत करवाई है या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं. आप इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत ब्याज पर टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं. अगर आप उस घर में रहते हैं तो 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट पा सकते हैं, अगर घर को किराए पर दिया हुआ है तो कितना भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है.

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एसेट्स खरीदने पर छूट

अगर आपने पर्सनल लोन (Personal Loan) के पैसे से ज्वेलरी खरीदी है, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर शेयर (Stocks) में निवेश किया है तो आपको इस पर भी टैक्स छूट मिल सकती है. हालांकि, इस पर छूट उस साल नहीं ली जा सकती है, जिस साल ब्याज चुकाया गया, उसे टैक्स बेनेफिट उस साल मिलेगा जब वो उस एसेट को बेचेगा. 

ध्यान देने वाली बात

यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि टैक्स छूट सिर्फ ब्याज पर मिलेगा न कि प्रिंसिपल अमाउंट पर. दूसरी बात ये कि अगर पर्सनल लोन का पैसा ऊपर दिए गए तीन असेट्स के अलावा कहीं और निवेश किया गया तो उसमें टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा.

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