नई दिल्ली. टीडीएस से जुड़ा नया नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा. नए नियम में आयकर कानून में एक नई धारा 194आर जोड़ दी गई है. जिसके तहत एक वित्तीय वर्ष में यदि 20,000 रुपये या उससे अधिक का बेनेफिट दिया जाता है तो उस पर 10 प्रतिशत टीडीएस कटेगा. इसका प्रावधान फरवरी 2022 में पेश हुए बजट में किया गया था.
वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव कमलेश सी वार्ष्णेय ने कहा कि इस तरह की सुविधाएं अतिरिक्त लाभ में आती हैं और इस पर कर लागू होगा. साथ ही वित्त मंत्रालय ने इस पर भ्रम की स्थिति को भी दूर करने की बात कही है. बता दें कि टीडीएस उपहार देने वाला उपहार लेने वाले से प्राप्त करेगा.
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नकद बेनेफिट्स के अलावा भी कटेगा टीडीएस
ऐसा जरूरी नहीं है कि टीडीएस किसी को दिए जाने वाले नकद बेनेफिट्स पर ही कटेगा. यह कंपनी के डायरेक्टर्स को दिए जा रहे शेयर्स, कार, स्पॉन्सर्ड बिजनेस ट्रिप या कान्फ्रेंस आयोजन पर टीडीएस लगेगा. अगर बेनेफिट या भत्ता, मालिक, डायरेक्टर या उनके किसी रिश्तेदार को दिए जाते हैं जो निजी क्षमता में किसी तरह के बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं हैं वे टीडीएस के दायरे में आएंगे. साथ ही डॉक्टरों को दिए जाने वाले फ्री सैंपल्स, टिकट व अन्य स्पॉन्सर्ड सामग्रियों पर टीडीएस लगेगा. करदाता इस बात पर गौर करें कि आपके हाथ में आने वाले बेनेफिट भले ही टैक्स स्लेब से बाहर हों फिर भी टीडीएस कटेगा.
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी दायरे में
प्रावधान के अनुसार, अगर कोई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर किसी कंपनी के स्पॉन्सर्ड आइटम को प्रचार के बाद अपने पास रख लेता है तो उस पर भी टीडीएस लग जाएगा. हालांकि, अगर वह उसे लौटा देता है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा.
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कहां लागू नहीं होगा यह नियम
अगर कस्टमर्स को सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, या रिबेटेड ऑफर्स दिए जाते हैं तो वहां यह प्रावधान लागू नहीं होगा. हालांकि, विक्रेता उपरोक्त के अलावा किसी और तरह का डिस्काउंट देता है तो उस पर टीडीएस लागू होगा. चार्टड अकाउंटेंट प्रकाश हेगड़े कहते हैं कि यह प्रावधान 2 पेशवरों या बिजनेसपर्सन के बीच हुए बेनेफिट्स लेनदेन पर लागू होगा लेकिन अगर रिश्ता मालिक और कर्मचारी का है तो लागू नहीं होगा.