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बड़े सरकारी बैंक ने बदले चेक क्लीयरेंस के नियम, चेक इश्यू करने से पहले जरूर जान लें!

Bank of Baroda ने अपने एक ट्वीट के जरिए जानकारी साझा करते हुए कहा है कि एक अगस्त से चेक पेमेंट के नियम बदल जाएंगे. 5 लाख या उससे अधिक अमाउंट वाले चेक के पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) अनिवार्य कर दिया है.

नई दिल्ली. देश के एक बड़े सरकारी बैंक ने अपने चेक पेमेंट के नियमों में जरूरी बदलाव किया है. यह बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा. बदला हुआ नियम हालांकि 1 अगस्त, मतबल अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगा, लेकिन बैंक ने अपने ग्राहकों को इससे जुड़ी हुई जानकारी देना शुरू कर दिया है, ताकि 1 अगस्त के बाद लोगों को परेशानी न हो.

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Bank of Baroda ने अपने एक ट्वीट के जरिए जानकारी साझा करते हुए कहा है कि एक अगस्त से चेक पेमेंट के नियम बदल जाएंगे. केंद्रीय बैंक RBI की गाइडलाइंस का पालन करते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने कस्टमर्स को कहा है कि 1 अगस्त से 5 लाख या उससे अधिक अमाउंट वाले चेक के पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) अनिवार्य कर दिया है. बिना इसके चेक का पेमेंट नहीं किया जाएगा.

आखिर क्या है ये पॉजिटिव पे सिस्टम
दरअसल, पिछले दिनों चेक से जुड़े फ्रॉड्स में काफी बढ़ोतरी देखी गई थी. इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को यह नियम लागू करने को कहा है. इस नियम के तहत यदि आपके चेक की वेल्यू 5 लाख से अधिक है तो आपको चेक के प्रोसेस होने से पहले एक बार फिर से कन्फर्म करना होगा कि आपने ही यह चेक जारी किया है.

चेक इश्यू करने वाले को कई जानकारियां बैंक को देनी होंगी, जैसे कि चेक नंबर, चेक की तारीख, जिसे पे कर रहे हैं उसका नाम, पेयी का अकाउंट नंबर और अमाउंट. ये जानकारियां इलेक्ट्रोनिकली देनी होंगी.

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1 जुलाई से लागू हुआ था 2 लाख से ऊपर के चेक पर
बता दें कि इससे पहले बैंक की तरफ से 1 जुलाई से यही नियम लागू किया गया था, लेकिन वह 2 लाख और उससे ऊपर के अमाउंट के लिए था. मतलब यदि आप 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट चेक में भरते हैं तो आपको री-कन्फर्म करना पड़ता है. अब ये नियम 5 लाख से ऊपर की राशि पर है. हालांकि बैंक की तरफ से ट्वीट में यह नहीं बताया गया है कि पुराने नियम में बदलाव करके नया नियम लाया गया है या कुछ और. लेकिन लगता है कि 1 अगस्त से 2 लाख की जगह 5 लाख से ज्यादा की राशि पर ही यह प्रक्रिया फॉलो करनी होगी.

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