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IRCTC Rules: कन्फर्म ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर मिलेगा पूरा रिफंड, बस करना होगा ये काम

Indian Railway Rules: अगर आपको इमरजेंसी में अपनी ट्रेन जर्नी को कैंसिल करना पड़ता है, तो ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर पूरा रिफंड भी मिल सकता है. आइए जानते हैं इसके लिए क्या करना होगा.

Indian Railway Rules: हर रोज लाखों लोग भारतीय रेलवे (Indian Railway) से सफर करते हैं. यह सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए हमेशा से लोगों की पहली पसंद रहती है. लेकिन कई बार टिकट रिजर्वेशन करा लेने के बाद भी आपको अपनी यात्रा कैंसिल करानी पड़ जाती है. अगर आपको भी अपनी यात्रा कैंसिल करानी पड़े तो आपको कितना रिफंड मिलेगा. कितने पैसे कटेंगे? क्या IRCTC पूरा पैसा वापस लौटाता है? टिकट रिफंड (Train Ticket Refund) के नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. अगर रिफंड के नियमों (Railway Ticket Refund) की जानकारी है तो टिकट कैंसिलेशन (Ticket Cancellation) का चार्ज कम कटेगा और आपको कम से कम नुकसान होगा. 

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इस तरह वापस पा सकते हैं टिकट का पूरा पैसा

भारतीय रेलवे के नियमों (Indian Railway Rules) के मुताबिक, अगर आप चाहे तो आपके टिकट का पूरा पैसा रिफंड मिल सकता है. हालांकि यह सर्विस पूरी तरह से फ्री नहीं है. इसके लिए आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा. पैसेंजर्स को टिकट खरीदते समय सामान्य टिकट से अधिक कीमत चुकाना होता है. ऐसे में अगर आप किसी कारण नहीं जाते हैं और टिकट कैंसिल कराते हैं तो फिर रेलवे द्वारा आपको पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है. लेकिन अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको यह आम टिकट से महंगा पड़ जाएगा. 

टिकट कैंसिलेशन के नियम

  • अगर आपका टिकट कन्फर्म है तो ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले जनरल क्लास (2S) में 60 रुपए प्रति यात्री कैंसिलेशन चार्ज देना होगा. 
  • स्लीपर क्लास में 120 रुपए की कटौती होगी. 
  • AC चेयर कार और थर्ड AC में 180 रुपए का चार्ज काटा जाएगा. 
  • सेकंड AC में 200 रुपए, फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपए की कटौती की जाएगी. साथ ही GST भी लगेगा.
  • स्लीपर क्लास के किसी भी टिकट पर GST नहीं लगता, जबकि AC क्लास के टिकट पर रेलवे GST चार्ज करता है.

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कितनी होगी कटौती?

  • कन्फर्म ट्रेन टिकट के मामले में शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराते हैं तो कुल रकम का 25% तक काटा जाएगा. 
  • ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच में टिकट कैंसिल कराते हैं तो टिकट का आधा पैसा यानी 50% काटा जाएगा.
  • ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करा पाए तो इसके बाद रिफंड का एक भी पैसा नहीं मिलेगा.
  • वेटलिस्ट और RAC टिकट को ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले जरूर कैंसिल करा लें. नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा.

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