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ITR Filing FAQ: इनकम टैक्स विभाग ने दिए तमाम अहम सवालों के जवाब, यहां मिलेगी आपको हर जरूरी जानकारी

IT Department issues FAQs on ITR Filing: इस FAQ में उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो करदाताओं ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने के दौरान पूछे थे.

Income Tax Department issues FAQs on ITR Filing: वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख आज है. अगर आपने अब तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आज किसी भी हाल में यह काम कर लें. कल से लेकर 31 दिसंबर तक करदाताओं को इसके लिए 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा. इस बीच आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) का जवाब दिया है. इसमें उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो करदाताओं ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने के दौरान पूछे थे.

ये भी पढ़ें: ITR फाइल करने के लिए नहीं बढ़ी समय सीमा, यहां जानें अंतिम तारीख के बाद दाखिल करने पर क्या होगा?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन सवालों के दिए जवाब

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी FAQ में कहा है कि ऐसे करदाता जिनके मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं हैं वे इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन कर या वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया पासवर्ड डाल सकते हैं.
  • आयकर विभाग ने बताया कि अलग-अलग बैंक विभाग को जानकारी तीन से चार दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है. इसमें कहा गया है, ‘‘आईटीआर में कर अदायगी की जानकारी अपने-आप दिखने लगती है लेकिन करदाताओं को थोड़ा इंतजार करना होगा.’’
  • पासवर्ड बदलने के बारे में एक सवाल के जवाब में विभाग ने कहा कि यूजर्स वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर पासवर्ड बदल सकते हैं. वे ई-फाइलिंग खाते में इंटरनेट बैंकिंग के जरिये सीधे भी लॉगइन कर सकते हैं.
  • AIS और 26AS में दिखाए गए आय के बीच अंतर के उदाहरणों में आई-टी विभाग ने स्पष्ट किया कि AIS और 26AS में दिखने वाली आय अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त जानकारी और अलग-अलग हितधारकों द्वारा किए गए टैक्स कंप्लायंस पर आधारित है. ये करदाता को संदर्भ उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं.
  • इसमें कहा गया है, “यदि फॉर्म 26AS में प्रदान किए गए TDS/TCS या कर भुगतान और AIS में प्रदान किए गए TDS/TCS या कर भुगतान के बीच अंतर है, तो करदाता टैक्स रिटर्न दाखिल करने और प्रीपेड करों की गणना के लिए 26AS में प्रदान की गई टीडीएस/कर भुगतान जानकारी पर भरोसा कर सकते हैं.

कॉरपोरेट और कारोबारियों के लिए 31 अक्टूबर है लास्ट डेट

करदाताओं द्वारा पूछे गए सवालों में एआईएस, 26एएस में दिखाई देने वाली आय में अंतर, बैंक ब्याज की बचत के लिए कटौती, कर व्यवस्था बदलना, ऑफलाइन तरीके से रिटर्न भरना आदि शामिल थे. आईटी रिटर्न भरने की तारीख करदाता की कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग होती है. सैलरीड लोगों को आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होता है जबकि कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है.

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