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Revised ITR: आपके रिटर्न में अगर रह गई हैं खामियां तो उन्हें ऐसे करें दुरुस्त

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ITR filing: अनऑडिटेड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग की तय डेट खत्म हो गई है, लेकिन वे करदाता, जो किसी गलती जैसे, गलत आईटीआर फॉर्म, गलत बैंक अकाउंट नंबर आदि का इस्तेमाल किया है तो अपने रिटर्न को एडिट कर सकते हैं। उन्हें अभी भी ऐसा करने का विकल्प है। आयकर नियमों के अनुसार, एक करदाता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (5) के तहत अपने आयकर रिटर्न को संशोधित कर सकता है।

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संशोधित आयकर रिटर्न फाइलिंग नियमों की जानकारी देते हुए सीए अजय बगड़िया कहते हैं कि टैक्सपेयर्स को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (5) के तहत अपने आयकर रिटर्न को संशोधित करने की इजाजत है। जिन्होंने नियत तारीख से पहले या बाद में अपना आईटीआर दाखिल किया है, वे अपने आयकर रिटर्न को संशोधित करने के लिए पात्र हैं।”

आयकरदाता तीन महीने के पूरा होने से पहले एक संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकता है।  इसलिए, वर्ष 2022-23 के लिए, संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इसके लिए कोई भी आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करके एक संशोधित आईटीआर ऑनलाइन दाखिल कर सकता है – https: / /www.incometax.gov.in।

AY 2022-23 के लिए संशोधित ITR फाइलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी 

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1] पात्रता: जिन लोगों ने 31 जुलाई 2022 से पहले या बाद में आईटीआर दाखिल किया है, वे संशोधित आईटीआर दाखिल करने के लिए पात्र हैं।

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2] संशोधित आईटीआर फाइलिंग पर आयकर नियम: आयकर अधिनियम की धारा 139 (5) एक आयकर दाता को अपने आयकर रिटर्न को संशोधित करने की अनुमति देती है।

3] संशोधित आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा: एक करदाता आकलन वर्ष के तीन महीने पूरे होने से पहले एक संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसलिए, वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने के मामले में, संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है।

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4] AY 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की तिथियां: AY 2022-23 के लिए अनऑडिटेड ITR फाइलिंग की नियत तारीख 31 जुलाई 2022 थी जबकि AY 2022-23 के लिए ऑडिटेड ITR फाइलिंग की नियत तारीख 31 अक्टूबर 2022 है।

5] आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि: आईटीआर फाइलिंग और संशोधित आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि एक ही है यानी 31 दिसंबर 2022 है।

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