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Har Ghar Tiranga: 75 साल आजादी के- आन-बान-शान है राष्ट्रीय ध्वज, अब हर घर फहराएं तिरंगा, जानिए खास बात-VIDEO

आज से Har Ghar Tiranga अभियान की शुरुआत हो गई है. हमें आजाद हुए 75 साल हो गए इसी के तहत हर देशवासी आज से 15 अगस्त तक अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए, यही इस अभियान का मकसद है, हमारा आन-बान-शान है राष्ट्रीय ध्वज.

Har Ghar Tiranga: आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान आज से शुरू हो गया है. यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा. केंद्र सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने या प्रदर्शित करने का आग्रह किया है.

भारतीय ध्वज संहिता में हुआ संशोधन

देश का हर नागरिक, हर  निजी संगठन या एक शैक्षणिक संस्थान सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है. राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन के समय पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है. सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है ताकि तिरंगे को खुले में और अलग-अलग घरों या इमारतों में दिन-रात प्रदर्शित किया जा सके. 

भारतीय ध्वज संहिता को पहले पिछले साल दिसंबर में संशोधित किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के अलावा हाथ से काते, हाथ से बुने हुए और मशीन से बने झंडे बनाने के लिए पॉलिएस्टर के उपयोग की अनुमति दी गई थी.
आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 साल और भारत के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने और मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है.

हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य

हर घर तिरंगा कार्यक्रम में हर जगह भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने की परिकल्पना की गई है. कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के साथ संबंध को औपचारिक या संस्थागत रखने के बजाय अधिक व्यक्तिगत बनाना है.
लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और तिरंगे के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है. बता दें कि इससे पहले, भारतीय नागरिकों को चुनिंदा अवसरों को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी.

उद्योगपति नवीन जिंदल ने लड़ी लंबी कानूनी लड़ाई

यह उद्योगपति नवीन जिंदल द्वारा एक दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बदल गया, जिसकी परिणति 23 जनवरी, 2004 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में हुई, जिसमें घोषित किया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराने का अधिकार एक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का अर्थ.

हर घर तिरंगा को बनाया गया अभियान वाक्य

हर घर तिरंगा अभियान के लिए केंद्र और पीएम मोदी की सराहना करते हुए, नवीन जिंदल ने प्रत्येक भारतीय से ‘हर दिन तिरंगा’ को अपना आदर्श वाक्य बनाने का आग्रह किया है. इस बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ‘तिरंगा’ को अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करने का आग्रह किया था.

पीएम मोदी ने देशवासियों से किया था आग्रह

बुधवार को, पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केवल तीन रंग नहीं होते हैं, बल्कि यह हमारे अतीत के गौरव, वर्तमान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भविष्य के हमारे सपनों का प्रतिबिंब है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में तिरंगा रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने याद किया कि कुछ ही दिनों में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है, हम सभी इस ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हर कोने में तिरंगा फहराया जाए.

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