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Sukanya Samriddhi Yojana: मैच्‍योरिटी से पहले भी बंद कराया जा सकता है खाता लेकिन यह शर्त करनी होगी पूरी

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अन्‍य छोटी बचत योजनाओं और बैंक एफडी के मुकाबले बेहतर रिटर्न देने की वजह से यह योजना काफी लोकप्रिय है. सुकन्‍या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में फिलहाल 7.6 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है.

नई दिल्‍ली. देश में कई छोटी बचत योजनाएं (Small Savings Schemes) हैं. इन योजनाओं में अच्‍छा रिटर्न मिलता है और सरकारी की गारंटी होने के कारण पैसा डूबने का खतरा भी नहीं होता है. छोटी बचत योजनाएं उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं जो थोड़ा- थोड़ा निवेश करके भविष्‍य के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं. बेटी की शादी या उच्‍च शिक्षा के लिए कम पैसे निवेश कर अच्‍छा-खासा फंड बनाने के लिए सुकन्‍या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana – SSY) में भी बहुत से लोग निवेश करते हैं.

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अन्‍य छोटी बचत योजनाओं और बैंक एफडी के मुकाबले बेहतर रिटर्न देने की वजह से यह योजना काफी लोकप्रिय है. सुकन्‍या समृद्धि योजना में फिलहाल 7.6 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है. सुकन्‍या समृद्धि योजना में अभी तक दो बेटियों के अकाउंट पर ही आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्‍स छूट का फायदा मिलता था. तीसरी बेटी होने की स्थिति में टैक्स छूट नहीं मिलती थी. लेकिन अब नियमों में बदलाव करके तीसरी बेटी के खाते पर भी टैक्‍स छूट का ऐलान सरकार ने किया है.

250 रुपये से खुलवाएं खाता
सुकन्‍या समृद्धि योजना का फायदा यह है कि इसमें आप बहुत कम पैसों से भी निवेश कर सकते हैं. सालाना न्यूनतम 250 रुपये जमा कराकर भी आप खाता खुलवा सकते हैं. इसमें साल में 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं. अगर साल में न्यूनतम राशि जमा जमा नहीं कराई जाती है तो खाता डिफॉल्‍ट हो जाता है. अकाउंट दोबारा एक्टिव नहीं होने पर भी अकाउंट में जमा राशि पर मैच्योरिटी तक लागू दर से ब्याज मिलता रहता है.

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मैच्‍योरिटी से पहले भी बंद कराया जा सकता है अकाउंट
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में सुकन्‍या समृद्धि योजना के खाते को परिपक्‍व होने से पहले ही बंद कराया जा सकता है. लेकिन, इसकी एक शर्त यह है कि खाता तभी बंद कराया जा सकता है जब उसे खोले हुए कम से कम 5 साल हो गए हों. 5 साल से पहले किसी भी हालत में एसएसवाई अकाउंट को बंद नहीं कराया जा सकता.

पहले नियम था कि सुकन्या समृद्धि योजना को बेटी के गुजर जाने या पता बदलने पर बंद किया जा सकता था. अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है. अब अगर खाताधारक को गंभीर बीमारी हो जाए तो भी खाता बंद कराया जा सकता है. अभिभावक की मृत्‍यु होने पर भी अकाउंट मैच्योरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है.

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