झारखंड की हेमंत कैबिनेट ने राज्यकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्यकर्मियों का डीए 4% बढ़ा दिया है.जानिए कैबिनेट के 19 बड़े फैसले.
Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा. सीएम की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया. कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. राज्य कैबिनेट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर भी सोमवार को अहम निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे. यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं लड़ा जाएगा.
झारखंड के राज्यकर्मियों का बढ़ेगा 4 प्रतिशत डीए
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ता (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि भी शामिल है. राज्यकर्मियों को मिलने वाला डीए 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है. कर्मयों को इसका लाभ एक जुलाई 2022 से मिलेगा. इस फैसले से राज्य के 19,3000 कर्मचारियों को लाभ होगा. हालांकि डीए बढ़ने से राज्य सरकार पर 42 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
बता दें कि महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मियों के वेतन में 500 से लेकर 9500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के डीए में भी इतनी ही वृद्धि की गई है.
राज्य कैबिनेट ने 19 अहम फैसलों पर लगाई मुहर
राज्य मंत्रिपरिषद ने
झारखंड के जनजाति संस्कृति के पवित्र स्थल सरना, मसना, हड़गड़ी आदि के सरंक्षण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है, जिसके बाद सरकार रैयतों की जमीन भी अधिग्रहित कर सकेगी.
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर भी अपनी स्वीकृति दे दी है. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन हेतु वाहन खरीदने पर सरकार पांच साल तक ब्याज पर सब्सिडी देगी. रोड टैक्स पांच साल तक माफ होगा तथा निबंधन शुल्क महज एक रुपये देना होगा.
न्यायाधीशों के लिए खरीदी जाएगी स्कोडा
राज्य सरकार झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 21 नए स्कोडा सुपर्व कार खरीदेगी. इसपर 9.30 करोड़ रुपये खर्च आएंगे. इसका वहन राज्य आकस्मिकता निधि से किया जाएगा.
स्वच्छ भारत मिशन तथा 14वें वित्त आयोग के तहत बननेवाले सामुदायिक शौचालयों व माड्यूलर शौचालयों के संचालन व रखरखाव के लिए मनानेयन के आधार पर सुलभ इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन के चयन की स्वीकृति.
विशेष शाखा (क्लोज कैडर) के आरक्षी की नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई है. इसके तहत अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.
सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार के पक्ष रखने के लिए वरीय अधिवक्ता केवी विश्वनाथन के शुल्क निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है.
ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत 24 सहायक अभियंताओं तथा 72 कनीय अभियंताओं को तीन साल के लिए वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक के लिए अवधि विस्तार.
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत पाकुड़ के अमड़ापाड़ा बाजार निवासी नंदकिशोर भगत (पिता रामनारायण भगत) के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 20 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता की स्वीकृति दी गई है.