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Post Office Scheme: मिलेगा बढ़िया ब्‍याज और पैसा भी रहेगा सुरक्षित, इस स्‍कीम में पैसे लगाने के हैं फायदे ही फायदे

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Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की कई बचत योजनाओं में अन्य सरकारी निवेश योजनाओं से ज्यादा रिटर्न मिलता है. अगर आप भी कहीं पैसे निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (Post Office Time Deposits) में पैसे लगाने चाहिए. इसके कई फायदे हैं.

नई दिल्‍ली. हर कोई ऐसी जगह पैसा लगाना चाहता है, जहां से उसे अच्‍छा रिटर्न तो मिले ही साथ ही उसका पैसा ही सुरक्षित रहे. बहुत से निवेशक ऐसी निवेश योजना को प्राथमिकता देते हैं जिसमें पैसा डूबने का खतरा न हो. यही कारण है कि भारतीय डाकघर द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को लोग खूब पसंद करते हैं. पोस्‍ट ऑफिस द्वारा चलाई जाने वाली टाइम डिपॉजिट स्कीम (Time Deposit Scheme) ऐसी ही एक शानदार योजना है

इस योजना को डाकघर की एफडी (Post Office FD) भी कहते हैं. टाइम डिपॉजिट स्‍कीम की ब्‍याज दरों में पिछले दिनों सरकार ने 30 आधार अंकों की बढ़ोतरी की थी. अब इस योजना में एक निवेशक को 6.7 तक की सालाना दर से ब्‍याज दिया जा रहा है. इस योजना की खास बात यह है कि इसमें निवेशक को शॉर्ट टर्म और लॉन्‍ग टर्म इनवेस्‍टमेंट करने का मौका दिया जाता है. इस स्कीम में एक व्‍यक्ति 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए पैसे जमा करा सकता है.

कौन खोल सकता है खाता?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है. यही नहीं 3 वयस्क मिलकर संयुक्त खाता भी खुलवा सकते हैं. 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के नाम पर माता-पिता भी टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं. इसमें 1,000 रुपये का निवेश कर भी खाता खुलवाया जा सकता है.

6.7 फीसदी तक ब्‍याज

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में अलग-अलग अवधि के निवेश के लिए अलग-अलग ब्‍याज दरें निर्धारित की गई हैं. अगर कोई निवेशक 5 साल के लिए इस योजना में पैसा जमा कराता है तो उसे 6.7 फीसदी सालाना दर से ब्याज मिलेगा. तीन साल का टाइम डिपॉजिट कराने पर निवेशक को 5.8 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाएगा. इसी तरह 2 साल की टाइम डिपॉजिट पर 5.7 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. एक साल की टाइम डिपॉजिट पर सबसे कम ब्‍याज यानि 5.5 फीसदी ब्‍याज दिया जा रहा है.

टैक्‍स छूट भी मिलेगी

पोस्ट ऑफिस में 5 साल की अवधि वाले टाइम डिपॉजिट अकाउंट में निवेश की गई राशि पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है. हालांकि, इससे कम अवधि वाली डिपॉजिट्स पर टैक्‍स लाभ का छूट नहीं लिया जा रहा है. टाइम डिपॉजिट के मैच्‍योर होने से पहले भी पैसा निकाला तो जा सकता है पर पेनल्टी लगती है.

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