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हर तरफ दमघोंटू हवा, दिल्ली-NCR में किन-किन चीजों पर है पाबंदी, देखें पूरी लिस्ट

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Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती एयर क्‍वालिटी को देखते हुए गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) का चौथा चरण लागू कर दिया. इसके तहत दिल्ली और आसपास के जिलों में BS-6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों पर बैन लगा दिया गया है.

Delhi Air Pollution: दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्‍तर पर है. दमघोंटू हवा में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है. दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती एयर क्‍वालिटी को देखते हुए गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) का चौथा चरण लागू कर दिया. इसके तहत दिल्ली और आसपास के जिलों में BS-6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों पर बैन लगा दिया गया है. वहीं, गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में आठवीं कक्षा तक के स्कूल 8 नवंबर तक ऑनलाइन संचालित करने के आदेश दिए गए हैं. GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्‍ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार कोा एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है. इसमें  दिल्ली में ऑड-ईवन की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है. इस बीच, प्रदूषण के मौजूदा स्‍तर को देखते हुए कई चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है.

दिल्‍ली सरकार आज लेगी अहम फैसला  

दिल्ली में GRAP-4 लागू करने के CAQM के डायरेक्शन के बाद केजरीवाल सरकार एक्‍शन में आई है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज 12 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई है.  बैठक में पर्यावरण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे. संभावना है कि दिल्ली में ऑड-ईवन की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है. इसके साथ ही 50 फीसदी के साथ सरकारी ऑफिस में काम, सरकार वर्क फ्रॉम होम का फैसला भी ले सकती है. प्राइवेट दफ्तरों से भी कम से कम लोगों को ऑफिस बुलाने पर विचार को कहा जा सकता है. दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में अनिवार्य ऑनलाइन क्लासेज को मंजूरी दी जा सकती है. 

कमिशन फार एयर क्‍वालिटी मैनेजमेंट (CQM) की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक, BS-6 मानक वाले वाहनों और आवश्यक व आपातकालीन सेवा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को छूट दी गई है. आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार स्‍कूल-कॉलेजों को बंद करने, गैर-आपातकालीन कॉमर्शियल गतिविधियों और ‘ऑड-ईवन’ के आधार पर वाहनों के चलने पर फैसला ले सकती है. 

GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली-NCR में क्‍या होगा असर

1. दिल्ली-NCR में चार पहिया डीजल हल्के मोटर वाहनों के चलने पर रोक. बीएस-6, जरूरी और इमरजेंस सेवाओं के वाहनों को छूट दी गई है.
2. दिल्ली में इलेक्ट्रिक और CNG से चलने वाले ट्रकों के अलावा अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध; जरूरी वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों को छूट दी गई है.
3. दिल्ली-NCR में राजमार्ग, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन जैसी ‘लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स’ में कंस्‍ट्रक्‍शन और डिमोलिशन पर रोक.
4. NCR में क्‍लीन फ्यूल पर न चलने वाले सभी इंडस्‍ट्री को बंद करने का आदेश दिया गया. हालांकि, दूध और डेयरी इकाइयों जैसी इंडस्‍ट्री और लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन के निर्माण में शामिल लोगों को इन प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी.
5. राज्य सरकारें स्कूल बंद करने, गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों, वाहनों के लिए ऑड-ईवर स्‍कीम पर निर्णय लें.
6. केंद्र, राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम देने का फैसला ले सकती हैं.

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