All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

Merging PF accounts: घर बैठे आसानी से पीएफ अकाउंट करें ऑनलाइन मर्ज, जानें आसान तरीका

EPFO

Merging PF accounts: आप घर बैठे आसानी से अपने पीएफ अकाउंट को ऑनलाइन मर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.

Merging PF Accounts:  कई बार जॉब बदलने की वजह से लोगों के कई PF अकाउंट हो जाते हैं. जब आप किसी नई जगह पर नौकरी शुरू करते हैं, तो नई कंपनी आपसे आपका UAN मांगती है, जिससे लिंक करके वो आपके लिए नया ईपीएफ अकाउंट क्रिएट करती है और फिर आपकी सैलरी से ईपीएफ का पैसा कटता है EPFO के दो पुराने अकाउंट को मर्ज करने के लिए आपको EPFO की वेबसाइट पर विजिट करना होगा और सर्विस टैब में वन इम्प्लाई-वन EPF अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा. आप आसानी से घर बैठे ही अपने पीएफ खाते को ऑनलाइन की मदद से मर्ज कर सकते हैं. अगर आप भी अपने पीएफ खाते को ऑनलाइन की सहायता से मर्ज करना चाहते हैं, तो फिर चलिए जानते हैं इसके बारे में सारी डीटेल.

ये भी पढ़ेंSBI PO Admit Card 2022: यहां sbi.co.in जारी हुआ एडमिट कार्ड, ऐसे डाउनलोड करें Call Letter

दो पीएफ खातों को मर्ज करना क्यों है जरूरी
जब आप नई कंपनी में जॉइनिंग के समय पुराने वाले यूएएन नंबर से ही नया पीएफ खाता खोलते हैं तो नए पीएफ अकाउंट में पुरानी कंपनियों में जमा आपका फंड जुड़ नहीं पाता है. आपके नए पीएफ अकाउंट में पुराना फंड भी जुड़ जाए इसके लिए आपको इन्हें मर्ज करना होगा.

कैसे जानें UAN?

  • यदि आपको अपना यूएएन नंबर नहीं पता है, तो आप इसे ऑनलाइन जान सकते हैं. इसके लिए आपको ‘https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/’ पर जाना होगा.
  • यहां दाईं ओर एंप्लॉयी लिंक्ड सेक्शन पर क्लिक करें और फिर ‘नो योर यूएएन’ नंबर पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा.
  • इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने एक पेज खुलेगा.
  • इस पर आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर और कैप्चा भरना होगा.
  • जन्मतिथि के साथ आधार या पैन नंबर डालना होगा.
  • इसके बाद ‘शो माय यूएएन नंबर’ पर क्लिक करें, आपको अपना यूएएन मिल जाएगा.

ये भी पढ़ेंPM Kisan: 14 करोड़ क‍िसानों के ल‍िए व‍ित्‍त मंत्री का बड़ा ऐलान, सुनकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे

पीएफ अकाउंट कितने दिन में बंद होता है?
कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) आपके खाते को 36 महीने तक चलता रहता है. अगर 36 महीने तक कोई ट्रांजेक्‍शन आपके पीएफ खाते में नहीं होता तो आपका खाता अपने आप बंद हो जाएगा. EPFO ऐसे खातों को इन ऑपरेटिव कैटेगरी में डाल देता है. इसका मतलब है कि आपका खाता अब ऑपरेट नहीं हो रहा है.

पता कर लें अपना UAN
आपको अपना यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number) पता होना चाहिए. इससे आप अपने प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) से जुड़ी तमाम तरह की ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. जानें यूएएन (UAN) पता करने का आसान का तरीका.

ये भी पढ़ेंRBI MPC Meet: सेंट्रल बैंक के फैसले से बिगड़ जाएगा आपका बजट! जानिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कैसे पड़ेगा आपके खर्चों पर असर

दो या उससे ज्यादा EPF Account को लिंक करने का तरीका क्या है-

  • सबसे पहले EPFO की मेंबर सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं.
  • ‘Online Services’ टैब के अंदर ‘One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ को सेलेक्ट करें.
  • स्क्रीन पर आपकी पर्सनल डीटेल्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. इसमें आपके करंट एंप्लॉयर की ओर से बनाया गया नया अकाउंट भी लिस्टेड दिखेगा.
  • आपको पुराने अकाउंट, नए अकाउंट के साथ लिंक करने के लिए पुराने या नए इंप्लॉयर से अटेस्ट कराना होगा. बेहतर होगा कि नए इंप्लॉयर से ही कराएं. अपना पुराना मेंबर आईडी, पुराना पीएफ अकाउंट नंबर और पुराना UAN डालें और फिर ‘Get Details’ पर क्लिक करें. आपके पुराने ईपीएफ
  • ‘Get OTP’ पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे डालकर सबमिट करें.
  • आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी. आपके करंट एंप्लॉयर को उसे अप्रूव करना होगा. जिसके बाद EPFO आपके पुराने अकाउंट को नए अकाउंट में मर्ज कर देगा. आपको बाद में अपना मर्जर स्टेटस चेक करना होगा.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top