Delhi Restaurant and Bar Policy: नई पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी (बस अड्डे) परिसर के भीतर 5 स्टार और 4 स्टार होटलों के सभी रेस्तरां जरूरी फीस चुकाने के बाद 24 घंटे खोले जा सकेंगे. इसी तरह 3 स्टार होटलों में मौजूद रेस्तरां को रात दो बजे तक खोला जा सकेगा.
नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस (Republic Day) के बाद 5 स्टार और 4 स्टार होटलों में मौजूद सभी रेस्तरां तथा बार को चौबीसों घंटे खोलने की इजाजत मिलने वाली है. इसके साथ ही यहां नया रेस्तरां, होटल या गेस्टहाउस जैसे प्रतिष्ठान खोलना भी आसान हो जाएगा.
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दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में नाइट इकॉनमी को बढ़ावा देना के मकसद से लाइसेंस मानदंडों में ढील देने की तैयारी है. इसके तहत एमसीडी, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग और डीपीसीसी आवेदकों को बस 49 दिन में लाइसेंस बना कर दे देगी. नई पॉलिसी के हिसाब से MCD, दिल्ली पुलिस और फ़ायर विभाग 3-3 साल के लिए लाइसेंस देंगीं, जबकि प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) 9 साल के लिए लाइसेंस देगी.
इन नए मानदंडों के तहत एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी (बस अड्डे) परिसर के भीतर 5 स्टार और 4 स्टार होटलों के सभी रेस्तरां जरूरी फीस चुकाने के बाद 24 घंटे खोले जा सकेंगे. इसी तरह 3 स्टार होटलों में मौजूद रेस्तरां को रात दो बजे तक खोला जा सकेगा, जबकि अन्य सभी श्रेणियों में यह समयसीमा रात एक बजे की होगी. लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में भी कमी की गई है.
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बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नवंबर में रेस्तरां और खान-पान वाली जगहों के लिए लाइसेंस से जुड़ी जरूरतों को आसान बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. इस समिति से मौजूदा नियमों की जांच करने और लाइसेंस प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सुझाव देने को कहा गया था.
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद नियमों को उदार बनाने के लिए कई दौर की बैठकें हुईं. नए आवेदन में जरूरी बदलाव लाने के लिए अब इन्हें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को भेजा जाएगा और फिर गृह मंत्रालय के लाइसेंस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. एक अधिकारी ने कहा, ‘इस प्रक्रिया के अगले तीन हफ्तों में पूरा हो जाने की उम्मीद है और 26 जनवरी से उद्यमी राष्ट्रीय राजधानी में उदार लाइसेंस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे.’