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Income Tax: बड़ी खबर! नए वाले में है 7 इनकम टैक्स स्लैब, बजट से पहले जान लो अहम जानकारी

income tax

Income Tax Slab Rate: केंद्रीय बजट 2023 आने वाली एक फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया जाएगा. इस बजट के जरिए वित्त मंत्री की ओर से कई अहम ऐलान किए जाने की संभावनाएं हैं. वहीं इस बार के बजट पर पूरे देश की निगाहें होंगी क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह केंद्र सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला पूर्ण बजट होगा. वहीं इस बार के बजट में लोगों को इनकम टैक्स में छूट मिलने की भी काफी उम्मीद है.

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इनकम टैक्स

हालांकि देश में मौजूदा तौर पर दो इनकम टैक्स रिजीम की व्यवस्था है. देश में लोग दो रिजीम के मुताबिक टैक्स दाखिल कर सकते है. एक है Old Tax Regime और दूसरा है New Tax Regime. देश में अपनाई जा रही इन दो टैक्स व्यवस्थाओं में से आज हम बजट से पहले नई वाली टैक्स व्यवस्था यानी New Tax Regime पर बात करने वाले हैं.

इनकम टैक्स स्लैब रेट

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दरअसल, बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई कर व्यवस्था की घोषणा की थी. इसे New Tax Regime के नाम से जाना जाता है. टैक्सपेयर्स के लिए नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है और इसमें कम टैक्स रेट है. हालांकि इसमें किसी भी तरह की अन्य छूट नहीं दी जाती है. वहीं नए वाले टैक्स रिजीम की बात की जाए तो इसमें 7 टैक्स स्लैब मौजूद है.

न्यू टैक्स रिजीम

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नई कर व्यवस्था यानी की New Tax Regime के जरिए टैक्स भरने पर 2.5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई भी ब्याज नहीं वसूला किया जाता है. इसके बाद 2.5 से 5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स वसूल किया जाता है. वहीं 5 लाख रुपये सालाना से 7.5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स वसूला जाता है. वहीं 7.5 लाख रुपये सालाना से 10 लाख रुपये सालाना की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स वसूल किया जाता है.

न्यू टैक्स रिजीम स्लैब

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नई कर व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स वसूला जाता है. वहीं 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये सालाना की इनकम पर 25 फीसदी टैक्स वसूल किया जाता है. वहीं 15 लाख से ज्यादा की सालाना इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स वसूल किया जाता है.

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