Income Tax Return: इनकम जब टैक्सेबल हो जाती है तो उस इनकम पर टैक्स भी दाखिल करना होता है. वहीं इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए एक अहम दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है पैन कार्ड. चाहे नया बैंक खाता खोलना हो, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना हो या बड़े वित्तीय लेन-देन करना हो, स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड होना अनिवार्य है. लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है, जब लोगों के पैस पैन कार्ड नहीं होता है और उनकी इनकम टैक्सेबल होती है
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इनकम टैक्स
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के तहत, पैन कार्ड कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, जैसे कि कर योग्य आय वाले और बैंक में उच्च मूल्य वाली नकद जमा या निकासी जैसे विशिष्ट वित्तीय लेनदेन करने के लिए. ऐसे में इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए पैन कार्ड काफी जरूरी है. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो तुरंत उसके लिए आवेदन करना चाहिए. हालांकि आयकर विभाग के नियम उन नागरिकों के लिए दो विकल्प भी प्रदान करते हैं जिनके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है या उनका पैन नंबर आसानी से उपलब्ध नहीं है.
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पैन के बदले आधार
जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन आधार संख्या है तो उन्हें पैन के बदले आधार का उल्लेख करने की अनुमति है. ऐसे मामलों में आयकर विभाग स्वचालित रूप से आधार कार्ड से जुड़ा एक नया पैन जनरेट कर सकता है. जिन लोगों को पैन आवंटित किया गया है,
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वे भी अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकते हैं बशर्ते दोनों लिंक हों. पैन और आधार को लिंक करना पहले से ही अनिवार्य है.
Form 60
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जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वे आयकर नियम, 1962 के तहत फॉर्म 60 भर सकते हैं. फॉर्म 60 एक हस्ताक्षरित घोषणा के अलावा और कुछ नहीं है, इसमें कहा गया है कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपकी आय कर योग्य सीमा से कम है. यह आपकी आय का विवरण भी मांगता है. जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं नहीं तो आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि आपने पैन के लिए आवेदन किया है लेकिन यह अभी तक नहीं मिला है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन पैन कार्ड आवेदन Acknowledgement Number आपको देना होगा.