नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आयकर विभाग ने साल 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म (ITR Form) जारी कर दिया है। ये फॉर्म 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और इन्हें पहले की तरह आसान रखा गया है, ताकि फाइलिंग करने में करदाताओं को ज्यादा दिक्कत न हो। आमतौर पर किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए ITR फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नोटिफाई किए जाते हैं। इस तरह इस बार फॉर्म के जल्दी नोटिफाई होने से करदाताओं को कई तरह से लाभ भी मिलने वाला है।
इन फॉर्म्स को किया गया है नोटिफाई
CBDT द्वारा आयकर रिटर्न फॉर्म 1 से 6 को नोटिफाई किया गया है। आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) हैं जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए हैं। ITR-3 पेशेवरों द्वारा दायर किया जाता है, जबकि ITR-5 और ITR-6 LLP और व्यवसायों द्वारा दायर किए जाते हैं। इन सबके अलावा, धर्मार्थ ट्रस्टों, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, राजनीतिक दलों और विश्वविद्यालयों के लिए आईटीआर फॉर्म-7 को नोटिफाई किया गया था।
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सीबीडीटी ने कहा है कि आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को अधिक कारगर बनाने के लिए इस साल सभी आईटीआर फॉर्मों को समय पर नोटिफाई किया गया है। साथ ही पिछले साल की तुलना में आईटीआर फॉर्म भरने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सहज और सुगम फॉर्म
ITR-I यानी कि सहज फॉर्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले निवासी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है, जो वेतन, एक घर की संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि आय से आय प्राप्त करता है। वहीं, सुगम को व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और फर्मों द्वारा दायर किया जा सकता है। ये वैसे व्यक्तियों के लिए हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यवसाय और पेशे से इनकी आय होती है।
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करदाताओं को होगा फायदा
ITR फॉर्म के समय से पहले आने से रिटर्न के स्व-मूल्यांकन के लिए अधिक समय मिलेगा। यानी कि ई-फाइलिंग पोर्टल, तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयर कंपनियों, करदाताओं और कर पेशेवरों सहित सभी हितधारकों को फाइलिंग के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
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