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LIC में फंसा है Unclaimed Amount तो ऐसे करें Claim, सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा पैसा

बिना दावे का पैसा सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड में चला जाता है. अगर आपका भी एलआईसी में कोई Unclaimed Amount फंसा हुआ है और आप उसे क्‍लेम करना चाहते हैं, तो यहां जानें इसका तरीका.

भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India-LIC) पर वर्षों से लोगों का भरोसा कायम है. जो लोग गारंटीड और सिक्‍योर्ड निवेश को पसंद करते हैं, उनकी लिस्‍ट में एलआईसी का नाम जरूर शामिल होता है. एलआईसी की ज्‍यादातर पॉलिसी बहुत लंबे समय के लिए होती हैं, ऐसे में कई बार पॉलिसी  मैच्‍योर हो जाती है और ग्राहक किसी कारण मैच्‍योरिटी का पैसा लंबे समय तक नहीं निकाल पाता या किसी कारणवश से पॉलिसीधारक की अचानक मृत्‍यु हो जाए और नॉमिनी पैसों को क्‍लेम नहीं कर पाए, तो इस स्थिति में वो पैसा Unclaimed Amount कहलाता है. बिना दावे का पैसा सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड में चला जाता है. ये फंड देश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए बनाया गया है.अगर आपका भी एलआईसी में कोई Unclaimed Amount फंसा हुआ है और आप उसे क्‍लेम करना चाहते हैं, तो यहां जानें इसका तरीका.

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कितना अमाउंट फंसा है, ऐसे चेक करें

सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें क‍ि आपका कितना अमाउंट फंसा हुआ है. इसके लिए आपको एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद सबसे नीचे आएं और वहां दिए गए विकल्‍पों के बीच Unclaimed Amounts of Policyholders पर जाएं और क्लिक करें. इसके बाद एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे पॉलिसी नंबर, पॉलिसीहोल्डर का नाम, जन्मतिथि और पैन कार्ड नंबर की जानकारी मांगी जाएगी. ये जानकारी देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. अगर एलआईसी में आपका कोई पैसा है तो वह सबमिट पर क्लिक करते ही दिख जाएगा. इसके बाद आपको पैसा क्‍लेम करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 

ऐसे क्‍लेम करें पैसा 

अगर आपको चेक करने पर बकाया राशि दिखती है तो आपको इसे क्‍लेम करने के लिए एलआईसी के ऑफिस में संपर्क करना होगा. इसके लिए आप पहले आवेदन करेंगे और इसी के साथ आपको केवाईसी देना होगा और मांगे गए दस्तावेज भी जमा कराने होंगे. इसे जमा करने के बाद एलआईसी की ओर से बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कुछ दिनों में आपका पैसा पॉलिसी से जुड़े बैंक खाते में आ जाएगा.

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ये हैं निर्देश

बता दें कि IRDAI का सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि वे अपने पोर्टल पर बिना दावे के खाते और पैसे के बारे में पूरी जानकारी देंगी. 1000 रुपए या उससे अधिक का भी दावा हो तो उसकी पूरी जानकारी वेवसाइट पर देनी है. अगर दावा 10 साल पुराना भी है तो उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी. सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड में बिना दावे का पैसा ट्रांसफर किए जाने के 25 साल तक उसे क्लेम किया जा सकता है. 

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