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MPID कोर्ट ने NSELको NSEL घोटाले में पूर्व FMC प्रमुख की जांच करने का दिया निर्देश, कहा- 40 दिन में पेश करें रिपोर्ट

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MPID कोर्ट ने EOW को NSEL घोटाले में पूर्व FMC प्रमुख की जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 40 दिनों में इसकी रिपोर्ट पेश करें.’

NSEL Scam: महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स (MPID) कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) – मुंबई को निर्देशित किया है कि वह नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि (NSEL) मामले में पूर्व फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (FMC) के चेयरमैन रमेश अभिषेक के शामिल होने के जांच करे और 40 दिनों में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे.

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दरअसल, एनएसईएल ने अप्लिकेशन दायर करके यह कहा था कि ईओडब्ल्यू-मुंबई ने पिछले दिसंबर में अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल की की थी, लेकिन एनएसईएल पेमेंट क्राइसिस में एफएमसी और अभिषेक की भूमिका की जांच नहीं की थी.’

2020 में ईओडब्ल्यू को एनएसईएल ने अभिषेक की ओर से लापरवाही और विफलताओं के कई उदाहरणों के बारे में विस्तृत विवरण दिया था. जिसकी एजेंसी ने जांच नहीं की थी. एनएसईएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ नीरज शर्मा ने कहा कि एक्सचेंज को उम्मीद है कि अभिषेक की भूमिका की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और उनके एक्शन नहीं लेने के पीछे की मंशा के बारे में जानकारी करेगी.

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उपभोक्ता मामलों के विभाग (DCA) को FMC चेयरमैन की गलत सलाह से यह संकट पैदा हुआ कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि (NSEL) ने FCRA के तहत उसे दी गई छूट की कुछ शर्तों का पालन नहीं किया. जिसकी वजह से डीसीए ने अप्रैल 2012 में एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी किया. एससीएन के विस्तृत उत्तर और फॉलोअप के बावजूद जुलाई 2013 तक एससीएन पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जब एक्सचेंज को अचानक काम बंद करने को कहा गया. इसके कारण पेमेंट में डिफॉल्ट का संकट पैदा हो गया. उन्होंने कहा कि आज तक एससीएन पर फैसला नहीं हुआ है.

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