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PAN-Aadhar Linking: अगर गलत आधार से लिंक हो गया है , तो यहां जानें जल्दी से सही कराने का तरीका

PAN-Aadhar Linking: अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड गलत आधार से लिंक हो गया है तो सबसे पहले उसको डीलिंक कराने की प्रक्रिया पर काम करना होगा.

PAN Card – Aadhar Card Linking: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई थी, जो अब बीत चुकी है. ऐसे में अगर आपने अभी तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया है तो जल्द ही भारत सरकार आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर देगी. वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पैन कार्ड को गलत आधार से लिंक कर लिया है. ऐसे में आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि इसे कैसे ठीक किया जाए. यहां हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं.

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गलत पैन-आधार कार्ड लिंक को कैसे सही करें

इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक बार फिर से डीलिंक कराना होगा. ऐसा करने के लिए आपको इन स्टेप्स का पालन करना होगा.

सबसे पहले, आपको पैन सेवा प्रदाता से पैन कार्ड प्रासेसिंग डीटेल्स के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी.

अब इनकम टैक्स बिजनेस एप्लिकेशन से रीजनल कंप्यूटर सेंटर से ऑडिट लॉग देखें.

इसके बाद आपको गलत लिंकिंग के कारणों की पहचान करनी होगी और फिर बताना होगा कि क्या आप वाकई इसे डीलिंक कराना चाहते हैं.

अगर ऐसा है तो आपको डीलिंकिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराने होंगे.

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जानें- कौन से दस्तावेज़ Dlink के लिए हैं जरूरी

आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

ई-मेल एड्रेस

PAN कार्ड

कंप्लेंट लेटर की कॉपी

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गौरतलब है कि सरकार की तरफ से पैन-आधार के लिंक करने के लिए सरकार की तरफ से कई बार डेडलाइन तय की गई थी. अंत में सरकार ने पैनाल्टी के साथ पहले के पैन कार्ड्स और आधार कार्ड को एक साथ लिंक करने के लिए 30 जून 2023 की अंतिम समय सीमा तय की थी. सरकार ने कहा था कि 1,000 रुपये की पैनाल्टी जमा करके पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है. अगर किसी ने तय समय सीमा तक भी दोनों जरूरी डॉक्यूमेंट्स को नहीं लिंक किया है तो उसके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट किया जा सकता है. जिसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. अगर किसी ने डीएक्टिवेटेड पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्राजेक्शन पर रोक लगा दी जाएगी.

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