National Pension Scheme प्राइवेट नौकरी करते समय हमें कई बार अपने बुढ़ापे की टेंशन सताती रहती है। सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी को पेंशन तो मिलती है लेकिन प्राइवेट कर्मचारी को इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे में आप नौकरी करते समय ही सरकार की इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आपको रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम जारी करेगी।
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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको कई बार फैमली के साथ अपने बुढ़ापे की टेंशन होती होगी। आप चाहते होंगे कि आपकी मंथली इनकम रिटायरमेंट के बाद भी चालू रहे। इसके लिए आप कई सेविंग भी करते होंगे। अगर आप नौकरी करते समय ही सरकार के इस स्कीम में निवेश करते हैं, तो आपको हर महीने 10,000 रुपये से ज्यादा पेंशन मिल सकती है। आइए, इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।
नेशनल पेंशन स्कीम क्या है?
यह स्कीम एक लंबे समय के इन्वेस्ट की योजना है। इस योजना में निवेश करने के बाद आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित तौर पर पेंशन का लाभ मिलेगा। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा रिटायरमेंट फंड देती है।
कैसे करें अप्लाई
आपको इसके लिए अपना अकाउंट ओपन करना होगा। ये आप अपने नाम के साथ अपने पार्टनर के नाम से भी खुलवा सकते हैं। इसमें 60 साल पूरे हो जाने के बाद आपको एक साथ या फिर हर महीने पेंशन के तौर पर पैसे मिलते हैं।
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कितना करें निवेश
आपको इस स्कीम में हर महीने या फिर सालाना निवेश करना होता है। आप हर महीने 1000 रुपये का निवेश भी कर सकते हैं। इस स्कीम को आप 70 साल की आयु तक चला सकते हैं। आप 60 साल के बाद 60 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं।
अगर आप 30 साल की आयु के बाद से इस स्कीम में निवेश करते हैं और हर महीने 5,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आपको 60 साल की आयु के बाद करीब 1.12 करोड़ रुपये जा कर चुके होते हैं। आपको हर महीने के निवेश पर 10 फीसदी का रिटर्न मिलता है। 60 साल की आयु के बाद आप एक साथ 60 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको हर महीने 45,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेगा।
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टैक्स बेनिफिट
नेशनल पेंशन स्कीम में आपको 50,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 (C) के अलावा धारा 80CD(1B) के तहत इसका लाभ उठा सकते हैं।