शेखपुरा जिले के मेहुस थानां क्षेत्र के हीरो चौक के पास एक होटल में पानी नहीं पिलाने पर बदमाशों ने धर्मेंद्र साव की चाकू घोपकर हत्या कर दिया था.
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पटना: शेखपुरा जिला न्यायालय ने मेहुस थानां क्षेत्र के हीरा चौक पर युवक की चाकू घोपकर हत्या मामले में तीन आरोपी को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है. जिला जज राजकुमार ने हत्या के मामले में दोषी करार दिया है. जबकि सजा के बिंदु पर 21 जुलाई को फैसला सुनाएंगे.
इस सम्बंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि शेखपुरा जिले के मेहुस थानां क्षेत्र के हीरो चौक के पास एक होटल में पानी नहीं पिलाने पर बदमाशों ने धर्मेंद्र साव की चाकू घोपकर हत्या कर दिया था. जिसके बाद पीड़ित द्वारा मेहुस थानां क्षेत्र के मेहुस गांव निवासी संतोष कुमार,मुंडा और लाली कुमार के विरोध केस दर्ज कराया.
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जिसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया के तहत आज कोर्ट ने सभी तीन को दोषी करार दिया. जबकि एक आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्तार से बाहर है. गौरतलब है कि 21 मई 2019 को मेहुस मोड़ पर अवस्तिथ एक चाय की दुकान पर पानी नही देने पर बदमाशों ने चाकू घोपकर हत्या कर दिया था.