Forcibly Conversion In Indore: मध्य प्रदेश में इंदौर में धर्मांतरण का बड़ा खेल सामने आया है. यहां इलियाश कुरैशी नाम के व्यक्ति पर 8 साल के जैन बच्चे का खतना कराकर धर्मांतरण कराने और उसकी मां की धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है.
Conversion In Indore: इंदौर। खजराना इलाके में 8 साल के मासूम बच्चे को जबरन खतना कराकर उसका धर्मांतरण का मामला सामने आया है. आरोपी ने बच्चे के फर्जी प्रमाण पत्र भी बनवा कर तैयार कर लिए थे. मामले में पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन और धोखाधड़ी के साथ कई अन्य गंभीर मामलों के में केस दर्ज किया है. शनिवार देर रात आरोपी को इंदौर पुलिस ने खजराना के इलाके से गिरफ्तार भी कर लिया है.
ये भी पढ़ें– Jyoti Maurya Case: मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने में अड़चन, इस वजह से अंतिम फैसले पर नहीं लग रही मुहर
2018 से गायब थी पत्नी
राजस्थान के बाड़मेर जिले के ग्राम सिवाना में रहने वाले महेश कुमार नहाता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी की जून 2014 में उसकी शादी शाजापुर निवासी प्रार्थना से हुई थी. 2015 में उसने एक बेटे को जन्म दिया था. 25 फरवरी 2018 को पत्नी और बेटे के साथ शाजापुर आया था. एक सगाई कार्यक्रम अटेंड कर गांव लौट रहे थे तभी से उसकी पत्नी बेटे के साथ लापता हो गई थी. इसकी उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
पत्नी ने किया संपर्क को खेल खुला
अब महेश को उसकी पत्नी और बच्चे का पता चला तो उसने संपर्क किया और उसे मालूम चला कि उसकी पत्नी इलियास नामक युवक के साथ रह रही है. आरोपी ने उसके 8 साल के बच्चे का खतना करवाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवा लिया है. इसके बाद वो इंदौर पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई.
ये भी पढ़ें– Patna: बेउर जेल में अनंत सिंह के समर्थक और जेल प्रशासन के बीच मारपीट, 4 कक्षपाल बुरी तरह घायल
मनन जैन से बनाया मन्नान
पीड़ित पिता ने आरोपी इलियाश कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उनके पुत्र का नाम मनन जैन था. आरोपी ने जिहादी मानसिकता से जबरदस्ती उसका खतना करवा दिया. उसे मुस्लिम धर्म के हिसाब से रहने के लिए मजबूर किया. सरकारी जन्म प्रमाण पत्र में भी टेम्परिंग कर फर्जी पिता भी बन गया और उसका नाम भी बदल दिया.
इन धाराओं में ममला दर्ज
फरियादी महेश कुमार नाहटा निवासी राजस्थान की शिकायत पर इंदौर के खजराना में रहने वाले आरोपी इलियाश कुरैशी के खिलाफ पुलिस ने धारा 420, 467, 468,471, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 3, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 4, के तहत केस दर्ज किया है.