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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए ध्यान में रखें ये बातें, वरना रिफंड आने में हो सकती है देरी

ITR Filing: आईटीआर भरने की डेडलाइन नजदीक आ रही है. ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि आईटीआर भरते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि रिफंड आने में देरी न हो.

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नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का समय चल रहा है. ऐसे में कमाई दिखाने और उस पर टैक्स (Tax) भरने का वक्त है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 11 जुलाई, 2023 तक असेसमेंट ईयर 2023-23 के लिए 2 करोड़ से ऊपर आईटीआर (ITR) फाइल किए जा चुके हैं. वित्त वर्ष 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है. ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि आईटीआर भरते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि रिफंड आने में देरी न हो.

इनकम टैक्स रिटर्न एक साल में एक बार ही दाखिल किया जाता है लेकिन इनकम टैक्स हमारी मंथली सैलरी के आधार पर काटा जाता है. इसे ही टीडीएस (TDS) कहा जाता है. अंतिम टैक्स लायबलिटीके बारे में आईटीआर दाखिल करते समय ही पता चलता है. अगर हमारी अंतिम टैक्स लायबलिटी कुल टीडीएस से कम है तो आपको रिफंड मिलेगा. अगर आपकी टैक्स लायबलिटी ज्यादा है तो आपको उस अंतर का पेमेंट करना होगा.

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जरूरी जानकारी नहीं देने पर रिफंड में हो सकती है देरी
अगर आपने आईटीआर फाइल दिया है और जरूरी जानकारी देने से रह गए हैं तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं किया जाएगा. इस वजह से आपके टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है. ऐसा ज्यादातर ऑफलाइन आईटीआर फाइन करने के मामले में होता है.

गलत बैंक अकाउंट होने पर भी रिफंड में होती है देरी
अगर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल भी गलत है तो भी आपके रिफंड में देरी हो सकती है. जैसे कि अगर आपके बैंक डिटेल में और आपके पैन कार्ड में जानकारियां मेल नहीं खाने रिफंड में देरी हो सकती है.

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स्पेशल क्रेडिट का दावा करने पर रिफंड में देरी
अगर आप किसी स्पेशल तरह के क्रेडिट का क्लेम करते हैं तो आपके रिफंड में देरी हो सकती है.

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