All for Joomla All for Webmasters
बिज़नेस

TDS return online: आपकी कमाई पर क्यों और कितना कटता है टीडीएस? कैसे ऑनलाइन करते हैं रिटर्न फाइल? यहा हैं सभी सवालों के जवाब

TDS return online: टैक्स एट सोर्स यानी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा टैक्स है जिसे किसी व्यक्ति के इनकम से काटा जाता है

ये भी पढ़ें– HDFC Bank Leases Office: कहां है मंदी? 1.5 करोड़ क‍िराया; 9 करोड़ एडवांस-नोएडा में यहां खुल रहा HDFC बैंक का ऑफ‍िस

TDS return online: TDS अलग-अलग सोर्स ऑफ इनकम पर काटा जाता है जैसे- सैलरी, किसी निवेश पर मिलने वाले ब्याज, कोई पेशेवर कमाई या कमीशन आदि.

TDS return online: टैक्स एट सोर्स यानी स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा टैक्स है जिसे किसी व्यक्ति के इनकम से काटा जाता है. TDS अलग-अलग सोर्स ऑफ इनकम पर काटा जाता है जैसे- सैलरी, किसी निवेश पर मिलने वाले ब्याज, कोई पेशेवर कमाई या कमीशन आदि. टैक्स से जुटाए गए सभी पैसे सरकारी खजाने में जाते हैं. हालांकि ये हर इनकम और लेनदेन पर लागू नहीं होता है और इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने कई नियम बनाए हैं. यह सरकार का अग्रिम कर कटौती का प्रावधान है. इसको उदाहरण से ऐसे समझे कि मान लीजिए कोई बिजनेस किसी किराए के घर से ऑपरेट होता है और उस प्रॉपर्टी का मंथली किराया 50000 रूपये है तो बिजनेस के मालिक को इसका कुछ हिस्सा टीडीएस के रूप में काटना होगा और इसके बाद के बचे हुए अमाउंट का भुगतान प्रॉपर्टी के मालिक को करना होगा. टीडीएस का लागू दर 10 फीसदी है. ऐसे में बिजनेसमैन 5,000 रुपये टीडीएस के रूप में किराया कम करके मालिक को 45,000 रुपये का भुगतान देगा. 

ये भी पढ़ें– Service Sector Growth: देश में सर्विस सेक्टर की वृद्धि अप्रैल में लगभग 13 साल के उच्चस्तर पर पहुंची, PMI लगातार 21वें महीने 50 से ऊपर

टीडीएस रिटर्न फाइल करने की तारीख क्या है?

अगर हर महीने टीडीएस काटा जाता है, तो इसे अगले महीने की 7 तारीख को या उससे पहले सरकार को जमा करना होगा. उदाहरण के लिए, मई में काटे गए टीडीएस का भुगतान 7 जून तक किया जाना है. हालांकि सिर्फ मार्च में काटे गए टीडीएस का भुगतान 30 अप्रैल तक किया जा सकता है. साथ ही, किराए और संपत्ति की खरीद पर काटे गए टीडीएस का भुगतान उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, जिसमें टीडीएस काटा गया था. 

टीडीएस रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करें?

 • ई-फाइलिंग के लिए रजिस्टर्ड अपने नंबर के साथ incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करें

 इसके बाद आप ई-फाइल पर क्लिक करें. सामने इनकम टैक्स फॉर्म्स खुल जाएगा. इसके बाद वहां फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर क्लिक करें.

ये भी पढ़ें– Mutual Funds या Fixed Deposits, निवेश के लिए कौन-सा आप्शन है बेस्ट? एक्सपर्ट व्यू 

 • फॉर्म मने अपना डिटेल भरने के बाद ‘लेट्स गेट स्टार्टेड’ पर क्लिक करें.

 • सही तरह से रजिस्टर्ड करने के बाद ‘प्रोसीड टू ई-वेरिफाई’ पर क्लिक करें.

 • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. इसका उपयोग कर खुद को वेरीफाई करें.

Unemployment rate report: भारत में बेरोजगारी दर 7.8% से बढ़कर 8.11% हुई, गांवों से ज्यादा शहर में हालात खराब

ये भी पढ़ें– EPFO Higher Pension Scheme: EPFO ने हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की समय सीमा 26 जून तक बढ़ाई, आज थी आखिरी तारीख

 देर से टीडीएस रिटर्न फाइल करने पर कोई जुर्माना?

अगर आप टीडीएस रिटर्न फाइल करने में देरी करते हैं तो इसके लिए आपके उपर जुर्माना लगाया जाता है. रिटर्न दाखिल करने तक रोजाना 200 रुपये का जुर्माना सरकार आपसे वसूलती है.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top