पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। अब NPS ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या शुल्क के अपनी पसंद की पेंशन योजना चुन सकते हैं.
नई दिल्ली. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा हाल ही में जारी एक स्पष्टीकरण के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी पसंद की पेंशन स्कीम और किसी भी सालाना योजना का चुनाव कर सकते हैं. इस नोटिफिकेशन के अनुसार, एनपीएस सब्सक्राइबर्स अब पेंशन कोष से बाहर निकलने के साथ ही किसी भी एन्युटी प्लान को सलेक्ट कर सकते हैं. यह चुनाव सब्सक्राइबर की जरूरत के हिसाब से होगा. ऐसे में इस काम के लिए उन्हें किसी तरह की फीस नहीं वसूली जाएगी.
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PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम के लाभार्थियों के लिए इस स्कीम से बाहर निकलने के नियम को आसान बनाने की कोशिश की है. अगर कोई सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के बाद इस स्कीम से बाहर निकलना चाहता है तो वह इससे आसानी से एग्जिट ले सकता है.
नोडल अधिकारी करेंगे ग्राहकों की मदद
एनपीएस के एग्जिट रूल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए PFRDA ने सरकारी, POPs और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह एनपीएस कस्टमर को उनकी जरूरतों के हिसाब से स्कीम का चुनाव करने में मदद करें. इससे लाभार्थियों को भविष्य में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.
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नहीं देना होगा कोई चार्ज
एनपीएस के एग्जिट रूल्स को आसान बनाने के साथ ही पीएफआरडीए ने यह भी बताया है कि किसी भी तरह की एन्युटी सर्विस को चुनने के लिए सब्सक्राइबर्स को किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. इसके साथ ही पीएफआरडीए ने यह भी साफ कर दिया है कि बीमा कंपनी एनपीएस सब्सक्राइबर्स से केवल प्रीमियम शुल्क ले सकती है क्योंकि एनपीएस सब्सक्राइबर्स सरकार को टैक्स के रूप में पहले ही शुल्क जमा करते हैं. ऐसे में अन्य सर्विस के लिए उन पर किसी तरह के शुल्क का दबाव नहीं होना चाहिए.
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क्या है NPS
नेशनल पेंशन स्कीम को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग लाइफ के दौरान पेंशन अकाउंट में नियमित रूप से योगदान दे सकता है. जमा हुए फंड के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन हासिल करने के लिए कर सकता है. व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से NPS अकाउंट बढ़ता है.