गर्ग ने दलील दी कि जो कार उसे बेचा गया था, वो पुरानी कार थी. पहले से किसी ने इस्तेमाल की थी. उन्हें एक पुरानी कार 8.77 लाख रुपए में बेची गई, जो उस समय एक बिल्कुल नई कार की कीमत थी.
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नई कार की जगह पुरानी कार बेचने को लेकर कार डीलर पर जुर्माना लगाया है. कार डीलर ने पुरानी कार को नई बताकर बेच दिया था. आयोग ने मेसर्स होंडा कार्स लिमिटेड (Honda Card Limited) को कार डीलर, लैली मोटर्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का भी दोषी ठहराया.
क्या था पूरा मामला?
अनु गर्ग चंडीगढ़ का निवासी है. उसने 2019 में लैली मोटर्स से होंडा WR-V कार बुक की थी, लेकिन जब वो जुलाई 2019 में डिलीवरी के लिए गई, तो एजेंसी ने एक रियर व्यू कैमरा ठीक करने और रिमेनिंग अमाउंट वापस करने के आश्वासन के साथ कम वेरिएंट वाली कार (WR-V 1.5 MT) लेने पर जोर दिया. एजेंसी के कहने पर उसने वो कार ले ली.
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लेकिन जब उनके पति ने मार्च 2022 में मोहाली में सर्विस के लिए कार ले गए, तो उन्हें बताया गया कि कार की वारंटी 29 मार्च 2022 को समाप्त हो जाएगी. शिकायतकर्ता ने लैली मोटर्स से संपर्क किया, जिसने स्वीकार किया कि यह एक क्लेरिकल गलती थी, लेकिन इसे नहीं सुधारा गया.
एजेंसी ने कार की वारंटी को एक साल तक बढ़ाने और सभी गलतियों को फ्री में ठीक करने के लिए कहा था. साथ ही पांच साल के लिए फ्री में सर्विस देने की भी बात कही थी.
गर्ग ने दलील दी कि जो कार उसे बेचा गया था, वो पुरानी कार थी. पहले से किसी ने इस्तेमाल की थी. उन्हें एक पुरानी कार 8.77 लाख रुपए में बेची गई, जो उस समय एक बिल्कुल नई कार की कीमत थी, और एक हैंड रिटन बिल दिया गया था.
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उसे कार के मैन्यूफैक्चरिंग मंथ को दर्शाने वाला कोई बिक्री प्रमाणपत्र नहीं दिया गया था.