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SEBI ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए उत्तराधिकारी नामित करने की समय सीमा बढ़ाई, जानें- क्या है नामांकन प्रॉसेस?

SEBI ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए उत्तराधिकारी नॉमिनेट करने की समय सीमा बढ़ा दी है. नॉमिनेशन की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी.

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स (Mutual Fund Investors) के लिए अपने उत्तराधिकारी को नामित करने या एक घोषणापत्र देकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने की समयसीमा एक जनवरी तक बढ़ा दी है. पहले यह समयसीमा 30 सितंबर तक थी.

उत्तराधिकारी को नामित नहीं करने पर इन्वेस्टर्स के खाते पर रोक लग जाएगी, यानी उन्हें ‘फ्रीज’ कर दिया जाएगा और वे अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे.

यह कदम इन्वेस्टर्स को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने के लिए उठाया गया है.

SEBI की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक, बाजार भागीदारों से मिले अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अब यह प्रावधान एक जनवरी, 2024 से लागू किया जाएगा. पहले यह समयसीमा 30 सितंबर की थी.

SEBI ने 15 जून, 2022 को जारी अपने परिपत्र में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक अगस्त, 2022 को या उसके बाद नामांकन से बाहर निकलने के लिए नामांकन विवरण या घोषणा देना अनिवार्य कर दिया था. इस समयसीमा को कई बार बढ़ाया गया है.

क्या है म्यूचुअल फंड नामांकन प्रॉसेस?

म्यूचुअल फंड निवेश में नामांकन प्रॉसेस आपको एक व्यक्ति या इकाई (नामांकित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है) को निर्दिष्ट करने की अनुमति देती है जो आपके निधन के मामले में म्यूचुअल फंड की यूनिट्स प्राप्त करेगा.

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यह आम तौर पर कैसे काम करता है?

नामांकन फॉर्म: किसी को नामांकित करने के लिए, आपको म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा प्रदान किया गया नामांकन फॉर्म भरना होगा. यह फॉर्म आमतौर पर ऑनलाइन या उनके कार्यालयों में उपलब्ध होता है.

नामांकित व्यक्ति का डीटेल: फॉर्म में, आप अपने नामांकित व्यक्ति का डीटेल प्रदान करेंगे, जैसे उनका नाम, पता, जन्म तिथि और आपके और नामांकित व्यक्ति के बीच संबंध.

प्रतिशत आवंटन: आप प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का एक प्रतिशत आवंटित कर सकते हैं. यदि आप अपने निवेश को कई नामांकित व्यक्तियों के बीच विभाजित करना चाहते हैं तो यह उपयोगी हो सकता है.

गवाह और हस्ताक्षर: नामांकन फॉर्म में आमतौर पर आपके हस्ताक्षर के साथ-साथ दो गवाहों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है जो प्रदान की गई जानकारी की सटीकता को प्रमाणित कर सकते हैं.

सबमिशन: फॉर्म पूरा करने के बाद, इसे म्यूचुअल फंड कंपनी या उनके रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को जमा करें. नामांकन प्रपत्र की एक प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए रखें.

कन्फर्मेशन: एक बार नामांकन पंजीकृत हो जाने के बाद, आपको म्यूचुअल फंड कंपनी से एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा.

परिवर्तन: आप म्यूचुअल फंड कंपनी को नया नामांकन फॉर्म जमा करके किसी भी समय अपना नामांकन बदल या रद्द कर सकते हैं.

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गौरतलब है कि अपने नामांकन विवरण को अपडेट रखना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों या रिश्तों में कोई बदलाव हो. यह सुनिश्चित करता है कि आपके इच्छित नामांकित व्यक्ति को आपके दुर्भाग्यपूर्ण निधन की स्थिति में बिना किसी जटिलता के म्यूचुअल फंड इकाइयां प्राप्त हों.

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