Aadhaar News- किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैन कार्ड को सरेंडर किया जा सकता है. लेकिन, आधार कार्ड को न तो कैंसिल कराया जा सकता और न ही उसे सरेंडर किया जा सकता है.
नई दिल्ली. आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है. हर जगह अब इसकी आवश्यकता पड़ती है. आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आदि जानकारी दर्ज होती है. आधार नंबर आज दूसरे कई जरूरी दस्तावेजों के साथ लिंक होता है. सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब इसके बिना नहीं मिलता. सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी अब आधार से लिंक बैंक खातों में ही आती है. ऐसे में सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या आधार नंबर को कैंसिल (How To Cancel Aadhaar of a dead person) कराया जा सकता है? इसे सरेंडर किया जा सकता है? या यूआईडीआई मृतक के आधार नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर सकता है?
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आधार को कैंसिल करने का सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए किया गया. इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके आधार को लेकर उसके परिजनों को सतर्क रहने की आवश्यकता होती है.
क्या आधार हो सकता है कैंसिल?
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता है. मतलब यह चालू रहता है. फिलहाल UIDAI ने आधार नंबर को कैंसिल करने का कोई प्रावधान नहीं किया है. न ही यूआईडीआई किसी मृत व्यक्ति का आधार नंबर बाद में किसी और व्यक्ति को अलॉट करता है. आधार कार्ड को रद्द कराने या सरेंडर करने की तो फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आधार के बायोमेट्रिक्स को जरूर लॉक किया जा सकता है.
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ऐसे लॉक करें बायोमेट्रिक्स
बायोमेट्रिक्स लॉक करने के लिए वेबसाइट- www.uidai.gov.in पर जाना होगा. यहां ‘My Aadhaar’ को सेलेक्ट करें और फिर ‘Aadhaar Services’ पर क्लिक करें. इसके बाद Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करें. अब यहां 12 अंकों का आधार नंबर और दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करें. इसके साथ ही Send OTP ऑप्शन चुनें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें. इसके बाद बायोमेट्रिक्स डेटा को लॉक/अनलॉक करने का विकल्प मिल जाएगा.
योजना से हटवाएं नाम
इसके अलावा अगर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले आधार के जरिए किसी योजना या सब्सिडी का लाभ ले रहा है तो परिजनों को संबंधित विभाग को व्यक्ति की मौत की जानकारी देनी चाहिए. ताकि उसका नाम योजना से हटा दिया जाए.