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अभी तक नहीं भरा ITR, आज आखिरी मौका, आज भी अगर चूके तो जानिए क्या होगा ?

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Belated ITR Filing last date: अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना रिटर्न नहीं भरा है या फिर रिटर्न फाइल में कोई गड़बड़ी हुई और उसमें सुधार करना है तो 31 दिसंबर इसके लिए आखिरी मौका है। 31 दिसंबर को रिटर्न फाइल करने या इसमें संशोधन करने की डेडलाइन खत्म हो रही है। 

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नई दिल्ली: साल 2024 के वेलकम के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। न्यू ईयर की पार्टियों की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। आप भी नए साल की पार्टी की तैयारी में जुटे हैं तो कुछ मिनट का ब्रेक लेकर चेक कर लें कि आपने वित्त  वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा है कि नहीं या अगर आपने रिटर्न फाइल में कुछ गलती हुई है तो उसमें करेक्शन किया है या नहीं ? अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा या संशोधन नहीं किया है तो बिना देर किए उसे फौरन पूरा कर लें।  अगर आज चूके तो नए साल में आपको परेशानी का सामना करना होगा। 

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31 दिसंबर की डेडलाइन  

अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर नहीं भरा है तो आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2023 इसकी आखिरी तारीख है। इनकम टैक्स रिटर्न  भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को खत्म हो रही है। आयकर विभाग की ओर से एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लगातार आखिरी तारीख को  लेकर  लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो 31 दिसंबर तक वो वित्त  वर्ष 2022-23 के लिए अपना बिलेटेड/रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर लें। ऐसे करदाताओं को SMS के जरिए भी मैसेज भेजकर जानकारी दी जा रही है। ऐसे में अगर आपको भी आयकर विभाग का मैसेज आया है तो बिना और देर किए फौरन अपना आईटीआर दाखिल कर दें।

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आज चूके तो क्या होगा?  
इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक हर साल टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स भरना अनिवार्य होता है। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो आयकर विभाग आपको बिना किसी पेनेल्टी के 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने का मौका देता है।  अगर आप 31 जुलाई का मौका भी चूक जाते हैं तो आपको एक आखिरी मौका दिया जाता है। लेकिन देरी के बदले आपको लेट फीस भरनी पड़ती है। बिलेटेड रिटर्न भरने पर आपको लेट फीस चुकानी होती है। 31 दिसंबर तक आप लेट फीस के साथ बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। अगर आप 31 दिसंबर की डेडलाइन भी चूक जाते हैं तो नए साल में थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 8 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है ।

जो लोग आज की डेडलाइन चूक जाते हैं तो उन्हें ITR-U दाखिल करना होगा। यानी अगर कोई टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने  31 दिसंबर की डेडलाइन से भी चूक जाता है तो उनके अपडेट रिटर्न भरने का मौका मिलेगा। हालांकि इसके लिए पेनेल्टी देनी होगी। ऐसे लोगों को अगले असेसमेंट ईयर के साथ इसे पेनल्टी के साथ फाइल करना होगा। वहीं अगर आपने आईटीआर भर दिया है, लेकिन 31 दिसंबर तक गलतियों को नहीं सुधार पाते हैं तो आपको आगे भी मौका होगा। आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं।  

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