एयरटेल को सब्सक्राइबर वैरिफिकेशन के नियमों के उल्लंघन के मामले में 3.57 लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस मिला है. कंपनी ने खुद इसकी जानकारी बीएसई को दी है.
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नई दिल्ली. टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को डिपार्मेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) की ओर से 3.57 लाख के जुर्माने का नोटिस मिला है. एयरटेल को यह नोटिस सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के कथित उल्लंघन के आरोप में भेजा गया है. कंपनी ने इसकी सूचना सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी. कंपनी ने बीएसई को बताया कि उन्हें यह नोटिस 8 जनवरी 2024 को मिला है. सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन का मामला बिहार का है.
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कंपनी ने कहा, “हम कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ओर से मिले नोटिस की डिटेल्स जमा कर रहे हैं.” बकौल एयरटेल, “हमें नोटिस मिला है जिसमें सब्सक्राइबर वैरिफिकेशन के कथित उल्लंघन के मामले में 3,57,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने इसके बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सितंबर 2023 को डीओटी ने एक ऑडिट के दौरान सैंपल कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म देखा था जिसमें लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत कुछ नियम व शर्तों का उल्लंघन था.