Tax Saving Update: FY2023-24 अब समाप्ति की ओर है, जिससे टैक्स पेयर्स की चिंता बढ़ती जा रही है कि किस तरह से टैक्स देने से बचा जाए. यहां पर टैक्स बचाने के 11 तरीके दिए गए हैं.
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Salaried Individuals Tax Saving News: सैलरीड क्लास के लोगों के लिए टैक्स-सेविंग फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अनिवार्य पहलू होता है. सही योजना और उपलब्ध कटौतियों और छूटों की जानकारी के साथ, कोई भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफी हद तक कम कर सकता है. FY2023-24 में सैलरीड क्लास के लिए टैक्स बचाने के 11 प्रभावी तरीके यहां दिए गए हैं:
PF और VPF में निवेश
PF और VPF में किया गया योगदान इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए पात्र है. कर्मचारी अपने मूल वेतन और DA का 100% तक VPF में योगदान कर सकते हैं, जिससे उनकी टैक्स सेविंग कैपेसिटी अधिकतम हो जाएगी.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) में निवेश
ELSS म्यूचुअल फंड संभावित हायर रिटर्न और टैक्स सेविंग का दोहरा लाभ प्रदान करते हैं. ELSS में 1.5 लाख तक का निवेश धारा 80सी के तहत कटौती योग्य है, जिसमें तीन साल की छोटी लॉक-इन अवधि का अतिरिक्त लाभ है.
पब्लिक प्राविडेंट फंड (PPF) अकाउंट
PPF खाता खोलने और इसमें योगदान करने पर धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती की अनुमति मिलती है. PPF टैक्स-फ्री ब्याज प्रदान करता है और इसकी अवधि 15 वर्ष है, जो इसे एक पॉपुलर लॉन्ग-टर्म सेविंग ऑप्शन बनाती है.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
सैलरीड क्लास के लोग धारा 80सी के तहत लाभ के अलावा, धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत टैक्स बचाने के लिए NPS में निवेश कर सकते हैं. 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती खासकरके, एनपीएस टियर 1 खाते में योगदान के लिए उपलब्ध है.
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम
स्वयं, पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए पेमेंट किया गया प्रीमियम धारा 80डी के तहत कटौती के लिए योग्य है. टैक्सपेयर स्वयं और परिवार के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. साथ ही माता-पिता के लिए एडिशनल 25,000 रुपये (यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो 50,000 रुपये) का क्लेम कर सकते हैं.
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होम लोन पर ब्याज
होम लोन की मूल राशि का रीपेमेंट धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र है, जबकि इंटरेस्ट पेमेंट का क्लेम धारा 24 (B) के तहत किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, पहली बार घर खरीदने वाले धारा 80EEA के तहत इंटरेस्ट पेमेंट पर 1.5 लाख तक की एडिशनल कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं.
एजुकेशन लोन इंटरेस्ट
हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन पर पेमेंट किया गया इंटरेस्ट धारा 80E के तहत कटौती योग्य है. कटौती राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, और FY के दौरान पेमेंट किए गए पूरे ब्याज पर कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है.
धर्मार्थ संस्थानों को दान
पात्र धर्मार्थ संस्थानों और निर्दिष्ट निधियों में किया गया योगदान धारा 80G के तहत कटौती के योग्य है. टैक्सपेयर आर्गेनाइजेशन और डोनेटर की पात्रता के आधार पर दान की गई राशि पर 50% से 100% तक की कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है.
दिव्यांग आश्रितों के लिए मेडिकल एक्सपेंसेज
दिव्यांग आश्रित के चिकित्सा उपचार और पुनर्वास पर किया गया खर्च धारा 80DD के तहत कटौती के लिए पात्र है. कटौती की राशि दिव्यांगता की सीमा के आधार पर भिन्न होती है.
घर के किराये का पेमेंट
सैलरीड क्लास के लोग जिन्हें मकान किराया भत्ता (HRA) मिलता है, वे धारा 80GG के तहत पेमेंट किए गए किराए के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं. अधिकतम कटौती की अनुमति 5,000 प्रति माह या कुल आय का 25%, जो भी कम हो.
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टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
बैंकों द्वारा पांच साल की अवधि के लिए दी जाने वाली टैक्स-सेविंग एफडी में किया गया निवेश धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र है. हालांकि, इन FD पर अर्जित ब्याज टैक्सेबल होता है.