कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO में हर नौकरीपेशा हर महीने पैसे जमा करता है. कंपनी की तरफ से भी इसमें एक हिस्सा जाता है.
ये भी पढ़ें– Aadhaar Card Update: इस तारीख तक फ्री में अपडेट होगा आधार कार्ड, ये है पूरा प्रोसेस
हर महीने आपकी सैलरी से एक हिस्सा इस पीएफ अकाउंट में चला जाता है, यानी जब आप रिटायर होते हैं तो आपके पीएफ खाते में अच्छी खासी रकम होती है. कई लोग पीएफ खाते से पहले भी पैसे निकाल लेते हैं. इसके लिए आपको कारण बताना होता है, जिसके लिए आप पैसे निकाल रहे हैं. आज हम आपको बता रहे हैं कि पीएफ खाते से एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे निकाले जा सकते हैं.
किन हालात में निकाल सकते हैं पैसा?
सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप किन चीजों के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए अलग-अलग कैटेगरी दी गई हैं. नया घर बनाने या फिर खरीदने के लिए आप 90 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं, इसमें ये शर्त है कि आपकी नौकरी को कम से कम पांच साल हो चुके हों.
ये भी पढ़ें– Petrol Diesel Prices: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, देश के कई राज्यों में घटे पेट्रोल-डीजल के दाम
इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी, होम लोन का भुगतान और शादी जैसे कामों के लिए भी पीएफ से कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं.
अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप अपने पीएफ खाते का 50 फीसदी कॉन्ट्रब्यूशन और ब्याज निकाल सकते हैं.
फैमिली में या खुद की मेडिकल इमरजेंसी के मामले में आप अपने मासिक वेतन का 6 गुना पैसा निकाल सकते हैं.
पीएफ खाते से अगर आप पांच साल पूरे होने से पहले ही पैसा निकालते हैं तो इस पर टैक्स लगाया जाता है. हालांकि 50 हजार रुपये से कम पैसे पर टीडीएस नहीं काटा जाता है.
कोई भी व्यक्ति 58 साल की उम्र के बाद अपने पूरे पीएफ के पैसे को निकाल सकता है. एक बार में 90 परसेंट फंड निकाल जा सकता है.
ये भी पढ़ें– Paytm FASTag: पेटीएम फास्टैग अकाउंट कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें क्या है दूसरे बैंक में अप्लाई करने का प्रोसेस
पीएफ खाते से फंड आप तब भी निकाल सकते हैं जब आपके पास कोई नौकरी न हो, अगर कोई एक महीने से ज्यादा वक्त तक बेरोजगार है तो वो अपने खाते से 75 फीसदी फंड निकाल सकता है. वहीं दो महीने से ज्यादा बेरोजगारी में बाकी के पैसे भी निकाले जा सकते हैं.