कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की और पीएम मोदी के खिलाफ पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर संज्ञान लिया. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से स्पष्ट किया कि वो सोच समझकर बयानबाजी करें.
नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें कहा गया कि सोच समझकर बयानबाजी करें. राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ‘पनौती’ और ‘जेबकतरा’ कहकर तंज कसने के मामले में चुनाव आयोग ने यह संज्ञान लिया है. ईसी ने पिछले साल दिसंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए गांधी से चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं के लिए अपनी हालिया सलाह का सही ढंग से पालन करने के लिए भी कहा।
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यह एडवाइजरी 1 मार्च को जारी की गई थी, जिसमें ईसी ने चेतावनी दी थी कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए पार्टियों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को केवल नैतिक निंदा के बजाय कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है, उन्हें दोबारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. चुनाव आयोग ने पिछले साल राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था, जब कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के लिए “पनौती” और “जेबकतरे” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था.
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नवंबर में की थी पीएम पर टिप्पणी
21 दिसंबर को दिल्ली हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग से इन टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी को जारी किए गए नोटिस पर निर्णय लेने के लिए भी कहा था, जिसमें कहा गया था कि नवंबर 2023 में दिए गए भाषण के दौरान कांग्रेस नेता द्वारा दिया गया बयान सही नहीं था. सूत्रों ने कहा कि अदालत के निर्देश का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से “भविष्य में अपने सार्वजनिक बयानों में अधिक सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा है.
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भविष्य में सावधानी बरतें
एक सूत्र ने कहा, “अदालत के आदेश और राहुल गांधी के जवाब सहित ‘जेबकतरा’ और ‘पन्नौति’ जैसी टिप्पणियों से संबंधित मामले में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, चुनाव आयोग ने गांधी को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है.” आयोग ने एक स्टार प्रचारक के रूप में गांधी को सार्वजनिक बयान देते समय सभी दलों, स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों के लिए 1 मार्च की सलाह को ध्यान में रखने का निर्देश दिया है.