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चेक बाउंस मामले में अमीषा पटेल को करारा झटका, चुकाने होंगे 2.75 करोड़ रुपये, लोक अदालत में हुआ फैसला

बॉलीवुड एक्ट्रेस पर चल रहे चेक बाउंस मामले में लोक अदालत ने सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया है. अमीषा पटेल को अदालत ने शिकायतकर्ता को 2.75 करोड़ रुपयों के भुगतान का आदेश दिया है. अमीषा पटेल अब पांच किस्तों में ये पैसा चुकाएंगी.

रांची. चेक बाउंस के मामले में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ रांची में चल रहा केस शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझ गया. अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के बीच अदालत की मध्यस्थता में समझौता हो गया. इसके तहत फिल्म अभिनेत्री शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह को पांच किस्तों में 2.75 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर सहमत हो गईं. उनकी ओर से पहली किस्त के तौर पर 20 लाख रुपये का चेक शिकायतकर्ता को सौंप दिया गया. रांची में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.

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साल 2018 में शुरू हुआ था विवाद

हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने दोनों पक्ष से बात की. समझौते के मुताबिक अमीषा दूसरी किस्त में 50 लाख, तीसरी में 70 लाख, चौथी में 62 लाख और अंतिम किस्त में 31 जुलाई 2024 को 62 लाख रुपए का भुगतान करेंगी. इसके चेक भी उनकी ओर से दे दिए गए. यह मामला वर्ष 2018 का है. रांची के फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा पटेल ने उनसे 2.50 करोड़ रुपये लिए थे.

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पैसे लेने के बाद भी शुरू नहीं हुआ कोई काम

पैसे लेने के बाद भी उन्होंने म्यूजिक मेकिंग की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया. इसके साथ ही अमीषा पटेल पर फिल्म ‘देसी मैजिक’ बनाने के नाम पर भी अजय सिंह से 2.50 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप लगाया गया था. दोनों के बीच जो कांट्रैक्ट हुआ था, उसके अनुसार जब फिल्म जून 2018 में रिलीज नहीं हुई तो अजय ने अमीषा से पैसे की मांग की.

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काफी टालमटोल के बाद अक्टूबर 2018 में 2.50 करोड़ एवं 50 लाख रुपए के दो चेक दिए, जो बाउंस हो गए. इस मामले में अमीषा पटेल को उपस्थिति के लिए कई बार समन जारी हुआ था. इसके बावजूद वह अदालत में खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हो रही थीं. वारंट जारी होने के बाद बीते साल 19 जून को उन्होंने सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 10 हजार के दो बेल बांड पर जमानत दे दी थी.

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