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Zomato को बड़ा झटका! फिर मिला GST डिमांड नोटिस, ₹11.81 करोड़ भरने का आदेश

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Zomato Gets Tax Notice: फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो को फिर से एक बार जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है. इस बार कंपनी को ब्याज और जुर्माने सहित 11.81 करोड़ रुपये का टैक्स भरने को कहा गया है.

नई दिल्ली. फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो (Zomato) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, जोमैटो को भारी-भरकम जीएसटी डिमांड नोटिस (GST Demand Notice) मिला है. ऑनलाइन ऑर्डर लेकर खाना पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म जोमैटो को जुर्माने समेत 11.81 करोड़ रुपये का टैक्स भरने को कहा गया है.

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कंपनी को नोटिस में जो आदेश दिया गया है उसमें, जुलाई 2017-मार्च 2021 की अवधि के लिए 5.9 करोड़ रुपये की जीएसटी डिमांड और 5.9 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है. जोमैटो ने शेयर बाजारों को बताया कि कंपनी को जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए गुरुग्राम स्थित सेंट्रल जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर की ओर से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 5,90,94,889 रुपये के जुर्माने के साथ 5,90,94,889 की जीएसटी मांग की गई है.”

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दिल्ली और कर्नाटक के टैक्स अधिकारियों से मिल चुका है नोटिस
इस महीने की शुरुआत में, जोमैटो ने कहा था कि उसे 2018 में जीएसटी के 4.2 करोड़ रुपये के शॉर्ट पेमेंट पर दिल्ली और कर्नाटक के टैक्स अधिकारियों से नोटिस मिला है.

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नोटिस के खिलाफ अपील करेगी कंपनी
कंपनी ने कहा था कि वह टैक्स डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील करेगी. पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में जोमैटो ने 125 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 390 करोड़ रुपये का सुधार है.

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