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‘अकेली’ महिला के लिए सरकार की योजना, राहत के लिए मिलेगी राशि, शर्तें लागू

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Govt Scheme for widow, abondoned, dievorcee women: लोक कल्याणकारी राज्य की ड्यूटी जनता के हित में विभिन्न एंगल से काम करना है. भारत सरकारें भी इस भूमिका को बेहतरी से निभाने के लिए साल दर साल नई योजना लागू करती रही हैं. ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना.. आइए इसके बारे में जानें सबुकछ

Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana terms and conditions: केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं पेश करती है और लागू करती है. ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो विधवा, तलाकशुदा, ऐसी औरतें जो शादी के बाद अलग रहने को मजूबर हैं, को राहत देती है. फिलहाल हम जिस योजना की बात कर रहे हैं वह कई राज्यों में लागू है कुछ अलग अलग नाम से. राजस्थान में ऐसी महिलाओं के लिए जारी योजना का नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना.
सरकार इस योजना के तहत तलाकशुदा, विधवा और निराश्रित महिलाओं (ऐसी औरतें जो शादी के बाद अलग रहने को मजूबर हैं) को पेंशन देती है. पेंशन के नाम से दी जाने वाली सहायता राशि राजस्थान सरकार द्वारा आयु वर्ग के अनुसार महिलाओं को जीवन के अलग अलग समय पर अलग अलग अनुपात में प्रदान की जाती है. ताकि, राज्य की अकेली (एकल) महिलाएं इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त अपने घर के खर्चे में मदद पा सकें.

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योजना के तहत 18 से 55 वर्ष तक की ऐसी महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह राशि दी जाती है, 55 से 60 साल की महिला को 750 रुपये और 60 से 75 साल की महिला को 1000 रुपये दिए जाते हैं. यदि महिला 75 साल से अधिक की है तो 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है. जो महिला इसके लिए आवेदन करती हैं, उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. साथ ही महिला उस राज्य विशेष की निवासी होनी चाहिए व इसके सबूत के तौर पर दस्तावेज भी उनके पास होना चाहिए, इस योजना के मामले में महिला आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है. इस कैटिगरी में आने वाली महिला जिसके पास जीवनयापन के लिए स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, उन्हें ये राशि दी जाती है. यदि महिला गरीब नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यह रकम उस महिला के लिए है जिसकी सालाना आय (कुल मिलाकर) 48,000 रुपये से कम है.

आवेदन करने के लिए महिला को आधिकारिक पोर्टल (https://ssp.rajasthan.gov.in/LoginContent/MidLogin.aspx)  पर दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आवेदन फॉर्म वाला पेज खुलेगा. इसमें जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज सलंग्न करके सब्मिट करना होगा. आवदेन करते समय आपके पास आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण (क्योंकि पैसा बैंक खाते में आया करेगा), आवेदक महिला की पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा महिला की आय का घोषणा पत्र भी चाहिए होगा.

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इसके अलावा विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और तलाकशुदा महिला पेंशन के लिए न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा. परित्यक्ता महिला पेंशन के लिए उपखंड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट सब्मिट करना होगा. 

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