पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अगले तीन साल के लिए न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह फैसला अनुकूल कर्जों को सुरक्षित करने के लिए ट्रंप ऑर्गनाइजेशन द्वारा उपयोग की जाने वाली धोखाधड़ी वाली व्यावसायिक प्रथाओं के चलते आया है.
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न्यूयॉर्क. अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक जज ने नागरिक धोखाधड़ी मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगभग 35.5 करोड़ डॉलर (2946 करोड़ रुपये) का जुर्माना भरने का आदेश दिया है. डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस साल की शुरुआत बुरी ही रही है. इससे पहले न्यूयॉर्क की जूरी ने पिछले महीने उन्हें मानहानि के मामले में एक मैगजीन की रिटायर्ड कॉलमिस्ट ई जीन कैरोल को 83.3 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया था और अब कोर्ट ने उन पर 355 मिलिडन डॉलर का यह भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है.
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस आर्थर एंगोरोन का यह फैसला शुक्रवार को न्यूयॉर्क में एक नागरिक मुकदमे के बाद आया, जो काफी नाटकीय था. इस दौरान ट्रंप और उनके वकील कोर्ट रूम के अंदर और बाहर जज के साथ बार-बार भिड़ते रहे.
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पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर अगले तीन साल के लिए न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह फैसला अनुकूल कर्जों को सुरक्षित करने के लिए ट्रंप ऑर्गनाइजेशन द्वारा उपयोग की जाने वाली धोखाधड़ी वाली व्यावसायिक प्रथाओं के चलते आया है.
ब्रिटिश समाचार प्रसारक ने बताया कि ट्रम्प और उनके दो बेटों- डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप ने बेहतर ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्तियों के मूल्य में बड़े पैमाने पर करोड़ों डॉलर की बढ़ोतरी की. ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप पर 4-4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है. उन पर अगले दो साल के लिए न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.
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ऐसे में देखना होगा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति यह जुर्माना कैसे अदा करते हैं, हालांकि ट्रंप की टीम ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.