Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है. इससे पहले दिल्ली के सीएम को आठ बार समन भेजकर बुलाया जा चुका है, लेकिन वह अभी तक एक बार भी ED के समक्ष पेश नहीं हुए हैं.
नई दिल्ली. शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति अनियमितता मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) सीएम केजरीवाल को 9वीं बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है. जांच एजेंसी ने उन्हें 21 मार्च 2024 को हाजिर होने का निर्देश दिया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए ED के समक्ष पेश होते हैं या नहीं.
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ED ने दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग के मामले में पूछताछ के लिए एक बार फिर से तलब किया है. सीएम केजरीवाल को इससे पहले जांच एजेंसी 8 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वह एक बार भी एजेंसी के समक्ष सवालों का जवाब देने के लिए पेश नहीं हुए. ED ने एक बार फिर से उन्हें तलब किया है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी केजरीवाल पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष हाजिर होते हैं या नहीं. बता दें कि अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और सीएम केजरीवाल के करीबी संजय सिंह इस मामले में फिलहाल जेले में बंद हैं.
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21 मार्च होना होगा पेश
जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नौंवीं बार समन जारी कर गुरुवार यानी 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले सीएम केजरीवाल को 8 बार समन भेजा गया था, लेकिन वह पूछताछ के लिए एक बार भी हाजिर नहीं हुए. दिल्ली की निरस्त शराब नीति घोटाला मामले में ED अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेज चुकी है. केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर 2023 और 2 नवंबर 2023 को समन भेज गया था. हालांकि, वह एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं.
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कोर्ट में चल रहा मामला
ED के समन पर सीएम केजरीवाल के हाजिर न होने का मामला कोर्ट में भी चल रहा है. शनिवार को कोर्ट ने उन्हें अदालत में फिजिकल पेशी से राहत दी थी. इस मामले में सीएम केजरीवाल की तरफ से शुक्रवार को दलीलें पूरी हो गईं. उनकी तरफ से रमेश गुप्ता ने दलील पेश की. वहीं, जांच एजेंसी की तरफ से ASG एसवी राजू वर्चुअल तरीके से पेश हुए. सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने हर समन में अपनी गैर-हाजिरी के लिए वैध कारण बताए हैं, इसलिए वह कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहे हैं. केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि यदि वह समन भेजने के बाद भी हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा. बता दें कि इस मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के विशेष जज राकेश स्याल की अदालत में हुई.