Flipkart अक्सर सेल का आयोजन करता है और कई ऑफर्स, डील और डिस्काउंट आदि से अट्रैक्ट करता है. कुछ ऐसे ही ऑफर से आकर्षित होकर एक कस्टमर ने iPhone खरीदा था, लेकिन फ्लिपकार्ट ने बाद में उसे कैंसिल कर दिया. इसके बाद फ्लिपकार्ट को पैनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा. आइए पूरा मामला जानते हैं.
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उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Flipkart को अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने का दोषी पाया है. इसके बाद आयोग ने आदेश दिया है कि वह कस्टमर को 10 हजार रुपये का भुगतान करें क्योंकि iPhone का ऑर्डर रद्द करने पर ग्राहक को मानसिक यातना झेलनी पड़ी है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मुंबई के दादर में रहने वाले कस्टमर ने शिकायत की है कि उसने 10 जुलाई 2022 को iPhone का ऑर्डर कया था.
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यह ऑर्डर फ्लिपकार्ट वेबसाइट पर किया था. खरीददार ने क्रेडिट कार्ड से 39,628 रुपये की पेमेंट की थी. 12 जुलाई को iPhone की डिलिवरी होनी थी, लेकिन छह दिन उसे SMS से बताया गया कि उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया है.
एडिशनल फायदे के लिए कैंसिल किया ऑर्डर
आयोग ने पाया कि यह ऑर्डर एडिशनल मुनाफा कमाने की वजह से कैंसिल किया गया था, जो कंपनी की तरफ से सेवा में कमी और अनुचित व्यपारा और व्यवहार का मामला है. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ये बातें कही और आयोग ने बीते महीने ही आदेश जारी किया था. इसकी डिटेल्स रविवार को जारी की गई.
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मानसिक प्रताड़ना का करना पड़ा सामना
आयोग ने पाया है कि कस्टमर को रिफंड मिल गया है, लेकिन उसे जो मानसिक यातना झेलनी पड़ी है. ऐसे में आयोग ने उसे मुआवजा देना सही समझा क्योंकि यह ऑर्डर एकपक्षीय तौर पर रद्द कर दिया गया था.