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डायरी में नोट कर लें 30 सितंबर की डेट, इस महीने इन सभी कामों को पूरा करने की है डेडलाइन

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इनकम टैक्स से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड तक कई जरूरी कामों को इस महीने निपटाने की आखिरी तारीख है. पैसे रुपये से जुड़े कई ऐसे काम हैं, जिन्‍हें आपको 30 सितंबर से पहले पूरा कर लेना है. चलिए जानते हैं इनके बारे में…

नई दिल्ली. इनकम टैक्स से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड तक कई जरूरी कामों को इस महीने निपटाने की आखिरी तारीख है. पैसे रुपये से जुड़े कई ऐसे काम हैं, जिन्‍हें आपको 30 सितंबर से पहले पूरा कर लेना है. वर्ना इससे आपका बैकिंग ट्रांजैक्‍शन से लेकर शेयर बाजार से जुड़े ट्रांजैक्‍शन अटक सकते हैं. आइए जानते हैं उन सभी जरूरी सरकारी कम्‍प्‍लांयस के बारे में जिन्‍हें 30 सितंबर तक पूरा कर लेना है.

1. Income Tax Filling Deadline for AY 2020-21/CBDT:
सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. अगर कोई टैक्सपेयर इस डेडलाइन तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वह रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा. अगर आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में कुल इनकम 5 लाख से ज्‍यादा नहीं है तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.

2. PAN Aadhaar Linking:
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) के साथ लिंक करने की डेडलाइन को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है. बता दें कि डेडलाइन तक अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. यानी यह काम नहीं करेगा. ऐसे लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है. इसके अलावा जुर्माना भी देना पड़ेगा.

3. Update your KYC in demat account:
कैपिटल मार्केट रेग्‍युलेटर सिक्‍युरिटी एंड एक्‍सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने निवेशकों को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स में KYC डीटेल अपडेट कराने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 कर दी है. KYC अपडेट नहीं होने पर निवेशक स्‍टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे. क्‍योंकि उनका अकाउंट डिएक्टिविट माना जाएगा. ऐसे में शेयर ट्रांसफर भी नहीं सकेगा. इसलिए तय समयसीमा में डीमैट अकाउंट में केवाईसी जरूर अपडेट करा लें.

4. Aadhaar PF Link:
ईपीएफ अकाउंट का आधार से लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है. अगर किसी व्यक्ति ने 1 सितंबर तक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं किया तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा. इसलिए अब आपका अपने अकाउंट को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी हो गया है.

5. Update mobile number in your bank accounts:
आरबीआई ने 30 सितंबर के बाद एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है. 1 अक्टूबर से आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऑटो डेबिट पर एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नियम लागू हो जाएंगे. इसमें अलग अलग पेमेंट के लिए ग्राहक की मंजूरी जरूरी होगी यानी कई सारे यूटिलिटी पेमेंट पर ऑटो डेबिट बंद हो जाएगा.

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