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National Pension Scheme: हर महीने करिए केवल इतने रुपये का योगदान और पाइए रिटायरमेंट के बाद हर महीने गारंटीड पेंशन, जानिये इस सरकारी स्कीम को

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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार द्वारा लोगों को उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन का फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना National Pension Scheme की शुरुआत की गई थी। इस योजना की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसके बारे में एक ट्वीट किया है।

मंत्रालय ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि, व्यापारियों और स्वरोजगारियों के बेहतर कल के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना चलाई जा रही है। आइये इस योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।

योजना की विशेषताएं

इस योजना के तहत 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की गारंटीड पेंशन का लाभ हासिल होता है। इसके अलावा इस योजना में स्वैच्छिक और अंशदाई पेंशन मिलती है। इसके तहत भारत सरकार भी अपना योगदान देती है। जबकि इस सुविधा का लाभ लेने वाले को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये का योगदान करना होता है। इस योजना में पेशन का भुगतान LIC द्वारा किया जाता है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार और पैन कार्ड की डिटेल भी जरूरी है। आइए जानते हैं ऑनलाइन आवेदन के स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस के बारे में।

कैसे करें आवेदन

ऑलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट पर लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद, आपको ‘व्यक्तिगत’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने आधार औप पैन का डिटेल दर्ज करना होगा और इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसके बाद आप अपनी पसंद के हिसाब से जो खाता खोलना चाहते हैं, उसे चुन सकते हैं। अगर आपने आधार का विकल्प चुना है, तो प्रमाणीकरण के लिए आपको ओटीपी दर्ज करना होगा। अगर आपने पैन चुना है तो, बैंक डिटेल को सत्यापित करने के लिए 125 रुपये का शुल्क लगेगा।

इसके बाद पावती संख्या के लिए, अपने पर्सनल डिटेल को भरकर सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप किन्हीं आठ पेंशन फंडों में से चुनाव कर सकते हैं। साथ ही आपको निवेश का तरीका चुनना होगा और अपने नॉमिनी को असाइन करना होगा। इसके बाद अपना फोटो और साइन अपलोड करके आपको भुगतान करना होगा और इसके बाद आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) आवंटित किया जाएगा।

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