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अगर आप भी राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं नए मेंबर का नाम तो अपनाएं ये तरीका, जानें प्रोसेस

Ration

Ration Card: यदि आपके घर में कोई नया सदस्य शामिल हुआ है, जैसे परिवार में कोई बच्चा हुआ हो या नई बहू आई हो तो आप उनका नाम राशन कार्ड में जुड़वा सकते है इसके लिए आपको इस आसान से प्रोसेस को फॉलो करना होगा.

नई दिल्ली. राशन कार्ड (Ration Card) के जर‍िए ही सरकार अपने राज्‍य में रहने वाले गरीब पर‍िवारों को राशन मुहैया कराती हैं. राशन कार्ड के जर‍िए ही किसी गरीब को राशन दिया जाता है. राशन कार्ड का इस्तेमाल कई जगहों पर आईडी प्रूफ के तौर पर भी होता है. उदाहरण के तौर पर एलपीजी कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आदि में. इसे पते के प्रूफ के तौर पर भी मान्य किया जाता है. लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राशन कार्ड हर किसी का नहीं ​बन सकता. यह एक निश्चित आयवर्ग के लिए ही होता है, जिसकी सीमा अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है. इसके अलावा आप राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम भी जोड़ सकते हैं.

यदि आपके घर में कोई नया सदस्य शामिल हुआ है, जैसे परिवार में कोई बच्चा हुआ हो या नई बहू आई हो तो आप उनका नाम राशन कार्ड में जुड़वा सकते है इसके लिए आपको इस आसान से प्रोसेस को फॉलो करना होगा.

नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए यहां देनी होगी जानकारी
राशनकार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आपको अपने आधार कार्ड में संशोधन कराना होगा. उदाहरण के तौर पर अगर कोई लड़की शादी के बाद अपना सरनेम बदलती है तो उसे अपने आधार कार्ड में पिता के जगह पति का नाम भरना होगा और नए एड्रेस को अपडेट कराना होगा. इसके बाद नए आधार कार्ड की डिटेल पति के ​एरिया में मौजूद खाद्य विभाग अधिकारी को देनी होगी.

आप चाहे तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद भी नए सदस्य का नाम जुड़वा सकते हैं. इसमें आपको पुराने राशन कार्ड से नाम हटा कर नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा. इन सबके लिए आपका नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए. इसके लिए आपको राज्य की खाद्य आपूर्ति की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा.

इन डाक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
>> बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए घर के मुखिया का राशन कार्ड (फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों), बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे के माता पिता दोनों का आधार कार्ड की जरुरत होगी.
>> बहु का नाम जुड़वाने के लिए पहले माता पिता के घर में जो राशन कार्ड था उसमें से नाम हटाने का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट (शादी का प्रमाणपत्र), पति का राशन कार्ड (फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों) और महिला का आधार कार्ड देना होगा.

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